NEET-PG काउंसलिंग: प्रदर्शन जारी रखेंगे रेजिडेंट डॉक्टर, स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात में नहीं बनी बात

 फोर्डा अध्यक्ष डॉक्टर मनीष और प्रदर्शन में शामिल कुछ अन्य डॉक्टरों ने मंगलवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया से भेंट की. इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने जनहित में उनसे हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया.

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काउंसलिंग में देरी को लेकर पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है
नई दिल्ली:

नीट-पीजी 2021 काउंसलिंग (NEET-PG Counseling) में देरी को लेकर पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन कर रहे दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों के एक शिष्टमंडल ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की है. हालांकि शिष्टमंडल और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बीच मंगलवार को हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला. जिसके बाद प्रदर्शन जारी रखने का फैसला लिया गया है. फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के बीच निर्माण भवन में ये बैठक हुई थी. लेकिन डॉक्टरों के संगठन ने कहा कि उनका ‘‘जवाब संतोषजनक नहीं था।''

वहीं अपना आंदोलन तेज करते हुए, बड़ी संख्या में रेजिडेंट डॉक्टरों ने मंगलवार को केंद्र द्वारा संचालित सफदरजंग अस्पताल के परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. जबकि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था. सरोजिनी नगर पुलिस थाने में नाटकीय दृश्य देखे जाने के बाद डॉक्टरों ने 'हमें न्याय चाहिए' जैसे नारे लगाए. वहीं फोर्डा अध्यक्ष डॉक्टर मनीष और प्रदर्शन में शामिल कुछ अन्य डॉक्टरों ने मंगलवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया से भेंट की. इस दौरान केन्द्रीय मंत्री ने जनहित में उनसे हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया.

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फोर्डा की अगुवाई में आंदोलन मंगलवार को 12वें दिन जारी रहा जबकि केंद्र द्वारा संचालित तीन अस्पतालों - सफदरजंग, आरएमएल और लेडी हार्डिंग अस्पतालों और दिल्ली सरकार द्वारा संचालित कुछ अस्पतालों में मरीजों की देखभाल प्रभावित रही. बैठक में चिंता के सभी विषय उनके समक्ष रखे गए. फोर्डा ने देर रात जारी एक बयान में कहा, ‘‘लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं था.''

बयान के अनुसार, ‘‘शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्रूरता के बाद, संबंधित पक्षों ने माफी नहीं मांगी है. सच्चाई ये है कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के विभिन्न प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद, मांगें पूरी होने तक प्रदर्शन जारी रखने का फैसला लिया गया है.''

पुलिस कर्मियों के साथ हुई थी हाथापाई

एक दिन पहले विरोध ने नाटकीय मोड़ ले लिया, जब चिकित्सकों और पुलिस कर्मियों का सड़कों पर आमना-सामना हुआ और दोनों पक्षों ने आरोप लगाया कि हाथापाई में कई लोगों को चोट लगी. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सफदरजंग अस्पताल परिसर में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है.

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अधिकारी ने बताया, “100 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. ये अस्पताल में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी है. फिलहाल स्थिति सामान्य है और नियंत्रण में है. रेजिडेंट डॉक्टर यहां शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.” बाद में हालात सामान्य होने पर पुलिस को अस्पताल से हटा लिया गया.

सफदरजंग अस्पताल के फैकल्टी एसोसिएशन ने झड़प की निंदा की, जबकि एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सरकार से नीट पीजी काउंसलिंग में तेजी लाने के लिए अपनी योजनाओं का खुलासा करने का आग्रह किया, जिसमें विफल रहने पर उसने 29 दिसंबर को सांकेतिक हड़ताल की धमकी दी.

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फोर्डा ने सोमवार को ये भी कहा था कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज (एमएएमसी) से उच्चतम न्यायालय तक विरोध मार्च निकालने की कोशिश करने पर उसके कई सदस्यों को 'हिरासत में' लिया गया.

फोर्डा के अध्यक्ष ने दावा किया था कि सोमवार को बड़ी संख्या में प्रमुख अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने 'सेवाओं की अस्वीकृति के प्रतीकात्मक संकेत में अपना एप्रन (लैब कोट) लौटा दिया.”

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वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएमसी) और सफदरजंग अस्पताल के फैकल्टी एसोसिएशन ने सोमवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर कहा, 'वे दिल्ली पुलिस द्वारा रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ पेश आए गए अस्वीकार्य, क्रूर और अमानवीय तरीके की कड़ी निंदा करते हैं. रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ दिल्ली पुलिस ने बेरहमी से मारपीट की.'

हालांकि, पुलिस ने सोमवार को अपनी ओर से लाठीचार्ज या अभद्र भाषा के इस्तेमाल के किसी भी आरोप से इनकार किया और कहा कि 12 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया.

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पुलिस ने सोमवार की रात कहा कि कोविड उल्लंघन, दंगे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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