बंगाल हिंसा मामला : सुप्रीम कोर्ट से OpIndia की संपादक नुपुर शर्मा को राहत, एक अन्‍य FIR पर भी लगाई रोक

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने ऑपइंडिया की संपादक नूपुर जे शर्मा और संस्थापक राहुल रोशन के खिलाफ दर्ज FIR पर जांच पर रोक लगाई है . ये FIR  तेलनीपाड़ा सांप्रदायिक दंगों के संबंध में ऑपइंडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के खिलाफ 10 जून, 2020 को दर्ज की गई थी 

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले तीन अन्य FIR पर भी रोक लगा दी थी (प्रतीकात्‍मक फोटो)
नई दिल्‍ली:

ऑपइंडिया की संपादक नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत मिली है. SC ने ऑपइंडिया के संपादकों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में दर्ज एक अन्य FIR पर रोक लगाई.पश्चिम बंगाल में तेलनीपाड़ा के कथित सांप्रदायिक दंगों के संबंध में पिछले साल प्रकाशित कुछ लेखों के संबंध में ये FIR दर्ज की गई थी. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने ऑपइंडिया की संपादक नूपुर जे शर्मा और संस्थापक राहुल रोशन के खिलाफ दर्ज FIR पर जांच पर रोक लगाई है . ये FIR  तेलनीपाड़ा सांप्रदायिक दंगों के संबंध में ऑपइंडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के खिलाफ 10 जून, 2020 को दर्ज की गई थी 

इससे पहले 26 जून, 2020 को, सुप्रीम कोर्ट ने तीन अन्य FIR पर भी रोक लगा दी थी क्योंकि दोनों याचिकाकर्ताओं शर्मा और रोशन ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत के समक्ष दावा किया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ये FIR इस लिए दर्ज की गई थीं ताकि असुविधाजनक मीडिया रिपोर्ट को  हटाया जा सके.

ये भी पढ़ें - -
* बंगाल में DGP नियुक्ति के मामले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
* SC से सज्जन कुमार को बड़ा झटका, ज़मानत से इंकार, कहा - पूर्व सांसद 'सुपर VIP' नहीं
* स्पेशल सेल ने हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, नक्सलियों से संबंध भी आए सामने

Advertisement
Featured Video Of The Day
Justice BV Nagarathna ने सुनाई 2 वकीलों की रोचक कहानी, एक बने राष्ट्रपति तो दूसरे CJI | EXCLUSIVE
Topics mentioned in this article