MP के कांग्रेस विधायक की राहत रहेगी बरकरार, SC में नहीं हुई सुनवाई

कांग्रेस विधायक भारती ने अपने हलफनामों गवाहों का हवाला देते हुए दावा किया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी थी.

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सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई मामले की सुनवाई
नई दिल्ली:

मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की राहत बरकरार रहेगी. ऐसा इसलिए भी क्योंकि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनमोहन ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया है. मामले को दूसरी बेंच के गठन के लिए CJI के पास भेजा गया .जब मामले की सुनवाई जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनोमहन की पीठ में शुरू हुई तो जस्टिस मनमोहन ने सुनवाई से खुद को अलग किया है.

जस्टिस मिश्रा ने कहा कि मामले को CJI को पास भेजा जाता है. मध्यप्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट  सुनवाई कर रहा था. कथित धोखाधड़ी मामले में दर्ज मुकदमे को विधायक राजेंद्र भारती ने प्रदेश के बाहर ट्रांसफर किए जाने की मांग की है.

कांग्रेस विधायक भारती ने अपने हलफनामों गवाहों का हवाला देते हुए दावा किया है कि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी थी.सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान  जांच पर नराजगी जताई थी. कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों और गवाहों को धमकाने के आरोप गंभीर हैं.सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के अधिकारियों को आरोपियों औऱ गवाहों को धमकी की शिकायतों की फिर से जांच करने के निर्देश भी दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में भारती के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगा दी थी.कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा को 8800 वोटों से हराकर विधायक बने थे. 

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