REET पेपर लीक मामला : सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी रामकृपाल मीणा को ED केस में सशर्त दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक साल से ज्यादा से जेल में है. जबकि PMLA केस में अभी गवाहों की जांच में वक्त लगेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जल्द ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है और उसके खिलाफ जो ठगी का केस था उसमें जमानत मिल चुकी है.

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नई दिल्ली:

राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2021 (REET) पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी रामकृपाल मीणा को ED केस में सशर्त जमानत दी. सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के कड़े प्रावधान में रियायत दी है. पेपर लीक से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मामले में जमानत दी गई है. रामकृपाल मीणा पर 1.20 करोड़ रुपये लेकर   राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, 2021 (REET) के प्रश्नपत्र लीक करने और वितरित करने का आरोप है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एक साल से ज्यादा से जेल में है. जबकि PMLA केस में अभी गवाहों की जांच में वक्त लगेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जल्द ट्रायल पूरा होने की संभावना नहीं है और उसके खिलाफ जो ठगी का केस था उसमें जमानत मिल चुकी है.

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए  मामले में PMLA की धारा 45 की कठोरता में ढील दी जा सकती है. शिकायत आरोप तय करने के चरण में है. 24 गवाहों की जांच प्रस्तावित है. इस प्रकार निष्कर्ष पर पहुंचने में कुछ उचित समय लगेगा. याचिकाकर्ता एक वर्ष से अधिक समय से हिरासत में है. याचिकाकर्ता द्वारा हिरासत में बिताए गए समय को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य के अलावा कि याचिकाकर्ता पहले से ही पूर्वगामी अपराध में जमानत पर है.

इन शर्तों पर मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कम समय में ट्रायल के समापन की कोई संभावना नहीं है. कोर्ट ने कहा, हमें लगता है कि धारा 45 की कठोरता को विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में शिथिल किया जा सकता है. अदालत ने सेशन कोर्ट  द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन जमानत दी. यह निर्देश दिया गया कि मीणा का पासपोर्ट विशेष न्यायालय के पास रहेगा. वह अपनी अचल संपत्तियों की सूची प्रस्तुत करेगा, जिसे ईडी कुर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा और उसका बैंक खाता जब्त रहेगा.  सुप्रीम कोर्ट राजस्थान उच्च न्यायालय के जमानत से इनकार करने के आदेश को मीणा की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी

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