फिलहाल पासपोर्ट नहीं मिलेगा, जांच के लिए आपकी जरूरत... रणवीर और आशीष चंचलानी से सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जांच दो हफ्ते मे पूरी हो सकती है. ⁠इसलिए जांच पूरी होने के बाद पासपोर्ट रिलीज करने पर विचार किया जाएगा. पीठ ने अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

विवादास्पद शो 'इंडिया गॉट लेटेंट' में आपत्तिजनक टिप्पणियों के चलते FIR और जांच के रडार में आए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और साथी आरोपी आशीष चंचलानी की पासपोर्ट रिलीज करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फौरन कोई राहत देने से मना कर दिया है. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही इस अर्जी पर विचार होगा.

सुनवाई के दौरान रणवीर के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारी आजीविका ही स्वदेश और विदेश में जाकर हस्तियों के इंटरव्यू करने से ही चलती है. ⁠लिहाजा पासपोर्ट रिलीज किया जाए. ⁠लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया की विदेश जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज की मांग फिलहाल ठुकरा दी है.

कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि जांच दो हफ्ते मे पूरी हो सकती है. ⁠इसलिए जांच पूरी होने के बाद पासपोर्ट रिलीज करने पर विचार किया जाएगा. पीठ ने अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की है.

SC ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी. रणवीर इलाहाबादिया के वकील ने कहा कि वो जांच मे सहयोग कर रहा है. ⁠उसे जहां भी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है वो वहां जाता है. रणवीर इलाहाबादिया ने गिरफ्तारी से राहत, मुकदमा रद्द करने के साथ साथ असम, महाराष्ट्र में दर्ज FIR को एक साथ जोड़े जाने की मांग की है.

इस मामले मे आरोपी आशीष चंचलानी की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा. चंचलानी ने असम और महाराष्ट्र मे दर्ज एफाईआर को महाराष्ट्र ट्रांसफर करने की मांग की है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रणवीर की की गई टिप्पणी पर सख़्त नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें चेतावनी देते हुए गिरफ्तारी से राहत दे दी थी. 
 

Featured Video Of The Day
Waqf Bill: Anurag Thakur ने घोटाले में लिया नाम तो 'Pushpa' स्टाइल में Kharge ने किया पलटवार |