रामचरित मानस टिप्पणी मामला : स्वामी प्रसाद मौर्य अपने खिलाफ दर्ज FIR रद्द करवाने पहुंचे SC

Swami Prasad Maurya: इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले में आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था.

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समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य  (Swami Prasad Maurya) अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करवाने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचे हैं. सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करेगा. दरअसल, स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस समय सियासी हलचल मचा दी जब उन्होंने रामचरित मानस (Ram Charit Manas) को लेकर विवादित बयान दिया था. उन्होंने रामचरितमानस को दलित और महिला विरोधी बताते हुए उस पर बैन लगाने की मांग उठा डाली. इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का देश भर में विरोध होने लगा.

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर उनकी कथित विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले में आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना था कि स्वस्थ आलोचना का मतलब यह नहीं है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जो लोगों की भावनाओं को आहत करें 

कोर्ट में कहा गया कि मौर्य ने कथित तौर पर रामचरितमानस की दो चौपाइयों को दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के खिलाफ बताते हुए आपत्तिजनक बयान दिया था.

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