राजीव गांधी हत्‍याकांड : रिहाई के लिए नलिनी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, पेरारीवलन मामले में फैसले का दिया हवाला

इससे पहले, नलिनी ने राहत की मांग करते हुए मद्रास हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
नलिनी ने याचिका दायर कर पेरारीवलन की तरह समानता के आधार पर रिहाई की मांग की है
नई दिल्‍ली:

Rajiv Gandhi Assassination: राजीव गांधी हत्याकांड में आजीवन कारावास की दोषी नलिनी ने जेल से रिहाई के लिए  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. नलिनी ने SC में याचिका दायर कर पेरारीवलन की तरह समानता के आधार पर रिहा करने की मांग की. मामले का फैसला होने तक उसने अंतरिम जमानत भी मांगी है.नलिनी ने एक दोषी ए जी पेरारीवलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट  के फैसले का हवाला दिया है. इससे पहले, नलिनी ने राहत की मांग करते हुए मद्रास हाई कोर्ट  का दरवाजा खटखटाया था लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था. मद्रास हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को ठुकराते हुए कहा था कि हाईकोर्ट के पास संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियां नहीं हैं और वो  रिहाई का आदेश नहीं दे सकता है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन के लिए किया था

गौरतलब है कि मामले में इससे पहले दोषी रविचंद्रन भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. रविचंद्रन ने शीर्ष अदालत में अपील दायर कर मांग की थी कि उसे उसी तरह रिहा किया जाए जिस तरह पेरारीवलन को रिहा किया गया था. रविचंद्रन ने यह भी अनुरोध किया है कि जेल से रिहा होने का मामला पूरा होने तक उसे जमानत दी जाए. बता दें, 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक पेरारीवलन को रिहा कर दिया था.नलिनी ने एक दोषी ए जी पेरारीवलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट  के फैसले का हवाला दिया है. 

* J&K : राजौरी में आर्मी कैंप पर फिदायीन हमला, तीन जवान शहीद, दो आतंकी ढेर
* "विपक्ष को खत्म करना चाहती है BJP..." : NDTV से बोले बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव
* जगदीप धनखड़ बने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ

Advertisement

स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था

Featured Video Of The Day
Viral Bowling Girl: Tendulkar की एक Post ने बदली Sushila Meena की ज़िंदगी, तो अब RCA ने गोद लिया
Topics mentioned in this article