राजस्थान के भीलवाड़ा में 24 वर्षीय एक विवाहिता को शादी के बाद पहले दिन 'कौमार्य परीक्षण (Virginity Test) ' के लिए मजबूर किया गया और इसमें विफल रहने पर एक खाप पंचायत ने उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. बागोर के थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया कि स्थानीय खबर के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच की और शनिवार को ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया.
प्राथमिकी के अनुसार महिला ने शिकायत की कि उसके पति और ससुराल वालों ने एक स्थानीय मंदिर में खाप पंचायत बुलाने से पहले उसके साथ मारपीट की. सांसी समाज में युवती कुंवारी है या नहीं, यह जानने के लिए 'कुकड़ी प्रथा' सामाजिक बुराई के रूप में मौजूद है. पीड़िता के संदर्भ में यह 11 मई को बागोर थाना क्षेत्र के बागोर गांव में की गई. पुलिस के अनुसार परीक्षण के बाद महिला ने अपने ससुराल वालों को बताया शादी से कुछ समय पहले एक पड़ोसी ने उससे बलात्कार किया था और 18 मई को सुभाष नगर पुलिस थाने में बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था.
एक कथित वीडियो के मुताबिक पीड़िता ने कहा, 'मैं अनुष्ठान (कुकड़ी प्रथा) में विफल रही. दोपहर में अनुष्ठान किया गया. उसके बाद देर रात तक चर्चा हुई. मैंने डर के मारे कुछ नहीं कहा. फिर पति व ससुराल वालों ने मुझे पीटा. मैंने उन्हें बताया कि उसके साथ यह घटना (बलात्कार) पहले हो चुकी है.''
मांडल के पुलिस उपाधीक्षक सुरेंद्र कुमार ने कहा, ‘‘यह एक सामाजिक बुराई है, जिसे राजस्थान में कुकड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है. एक मामला सामने आया था, जिसके बाद एक तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई और मामला दर्ज किया गया.''
पुलिस की तथ्यात्मक रिपोर्ट में पाया गया कि 31 मई को खाप पंचायत बुलाई गई थी, जहां पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये देने के लिए कहा गया था. पुलिस के अनुसार भादंसं की धारा 498 ए (दहेज), 384 (जबरन वसूली), 509 (शील भंग) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है.