झारखंड की चाईबासा कोर्ट से राहुल गांधी को राहत, मानहानि के मामले में मिली जमानत

राहुल गांधी ने 28 मार्च 2018 के दिन एक कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उनके इसी बयान के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था.

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राहुल गांधी को कोर्ट से मिली राहत
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  • चाईबासा की विशेष अदालत ने मानहानि मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जमानत प्रदान की है.
  • मामला 28 मार्च 2018 का है जब राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.
  • भाजपा नेता प्रताप कटियार ने इस बयान के खिलाफ चाईबासा के सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया था.
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चाईबासा:

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चाईबासा की विशेष अदालत ने मानहानि के एक मामले में बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी है. ये मामला 28 मार्च 2018 का है. उस दौरान राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी. बाद में राहुल गांधी के इसी बयान के खिलाफ भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा के सीजेएम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा किया था. 

कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया गया था. राहुल गांधी के खिलाफ वारंट भी जारी हुआ था. इस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका  दायर की थी पर उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली और आज उनको चाईबासा के विशेष अदालत में सशरीर पेश होना पड़ा. कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी को राहत देते हुए उन्हें जमानत दी है. 

हाईकोर्ट ने भी लगाया था जुर्माना

आपको बता दें कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया था. दरअसल, चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े केस में संज्ञान लिया था, जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी और चाईबासा कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. 

इस मामले में राहुल गांधी को जवाब दाखिल करने को कहा गया था. चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी.

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