संसद की सदस्यता जाने से पहले राहुल गांधी को मानहानि के इन 7 मामलों में मिल चुकी है जमानत

राहुल गांधी देशभर में मानहानि (Rahul Gandhi Defamation Case) के कई मामलों का सामना कर रहे हैं. उनमें से ज्यादातर आपराधिक मानहानि के मामले हैं.

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राहुल गांधी के समर्थन में पार्टी ने सोशल मीडिया पर 'डरो मत' कैंपेन शुरू किया है.
नई दिल्ली:

मोदी सरनेम (Modi Surname)को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दो साल की सजा मिली है. इस फैसले के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता (Loksabha Membership) भी रद्द हो गई है. मोदी सरनेम केस के अलावा राहुल गांधी देशभर में मानहानि (Rahul Gandhi Defamation Case) के कई मामलों का सामना कर रहे हैं. उनमें से ज्यादातर आपराधिक मानहानि के मामले हैं. इनमें से उन्हें अब तक 7 मामलों में जमानत मिल चुकी है.

आइए जानते हैं राहुल गांधी को मानहानि के किन मामलों में मिल चुकी है जमानत...

1. 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में 2 साल की सजा पाए राहुल गांधी को गुरुवार को ही जमानत मिल गई है. सूरत की अदालत ने 15000 रुपये के मुचलके पर उन्हें जमानत दी. राहुल गांधी को अपील करने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों के लिए सजा पर रोक लगा दी गई है.

2. नेशनल हेराल्ड केस में भी राहुल गांधी जमानत पर हैं. राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को दिसंबर 2015 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर दायर मामले में जमानत दे दी गई थी.

3. राहुल गांधी को पटना की एक अदालत ने 6 जुलाई 2019 को मानहानि के एक अन्य मामले में जमानत दे दी थी. यह मामला बीजेपी नेता और बिहार के तत्कालीन डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने दायर किया था.

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4. 12 जुलाई 2019 को राहुल गांधी को मानहानि के मामले में अहमदाबाद की एक अदालत ने जमानत दे दी. यह मामला अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक द्वारा दर्ज किया गया था. राहुल ने आरोप लगाया था कि नोटबंदी के दौरान नोटों की अदला-बदली के एक घोटाले में सहकारी बैंक शामिल था.

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5. 4 जुलाई 2019 को मुंबई की एक अदालत ने आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के मामले में राहुल को जमानत दे दी थी. पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को "बीजेपी-आरएसएस विचारधारा" से जोड़ने वाली राहुल गांधी की टिप्पणी पर मानहानि का मामला दायर किया गया था. इस मामले में 15 हजार रुपये के निजी मुचलके पर राहुल गांधी को जमानत दी गई थी.

6. नवंबर 2016 में महाराष्ट्र की भिवंडी अदालत ने आरएसएस के एक अन्य कार्यकर्ता द्वारा दायर मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी थी. राहुल गांधी ने कहा था कि RSS ने महात्मा गांधी की हत्या की है. सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी को इस तरह की 'सामूहिक' टिप्पणी के लिए फटकार लगाई थी. कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि उन्हें मुकदमे का सामना करना होगा और अदालत में अपनी बात साबित करनी होगी.

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7. आरएसएस द्वारा मानहानि के एक और मामले में गुवाहाटी कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है. सितंबर 2016 में 50000 रुपये के मुचलके पर राहुल गांधी को जमानत दी गई थी. 

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