PM की सुरक्षा में चूक : पंजाब के अफसर ज़िम्मेदार, SC ने कमेटी की रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी

PM का काफिला 5 जनवरी को फिरोजपुर- मोगा रोड पर एक फ्लाईओवर पर फंस गया था. जिसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी.

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पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामला
नई दिल्ली:

पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक का मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदु मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट दाखिल की गई है. रिपोर्ट में पंजाब के कुछ नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है. कमेटी ने सिफारिश की है कि ब्लू बुक की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए और निगरानी कमेटी बननी चाहिए. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि  रिपोर्ट में कहा गया है कि फिरोजपुर SSP ने पीएम के काफिले की सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट को केंद्र सरकार के पास भेज दिया है.

बता दें, PM का काफिला 5 जनवरी को फिरोजपुर- मोगा रोड पर एक फ्लाईओवर पर फंस गया था. जिसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच सदस्यीय कमेटी गठित की थी. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित कमेटी को पूरे मामले की जांच करने को कहा गया. जांच कमेटी में चंडीगढ़ DGP, NIA के आईजी, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, ADGP पंजाब शामिल हैं. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कमेटियों को अपनी-अपनी जांच रोकने का आदेश दिया था. 

कमेटी को सुरक्षा उल्लंघन के लिए कौन जिम्मेदार हैं और किस हद तक, आवश्यक सुरक्षा उपायों आदि मुद्दे पर विचार करना था. इसके अलावा समिति संवैधानिक पदाधिकारियों की सुरक्षा पर सुझाव भी देने थे. 

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