एक व्यक्ति और उसके माता-पिता और एक 'तांत्रिक' के खिलाफ तंत्र विद्या (Tantrism) करने और महिला (Woman) को झरने पर सार्वजिनिक स्थल पर नहाने के लिए मजबूर करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. तांत्रिक ने यह सारी प्रक्रिया गर्भ धारण करने के लिए कराई थी. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (एक महिला के पति या उसके पति के रिश्तेदार के साथ क्रूरता करना) और महाराष्ट्र की रोकथाम और मानव बलिदान और अन्य अमानवीय, बुराई और अघोरी प्रथाओं और काला जादू अधिनियम, 2013 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस ने बताया कि दंपति के बच्चे नहीं थे. ऐसे में तांत्रिक की सलाह पर महिला को रायगढ़ जिले के एक झरने में ले जाया गया और सबके सामने नहाने के लिए मजबूर किया गया. मामले सामने आने पर जांच की जा रही है. तंत्र विद्या का यह कोई पहला मामला नहीं है जब महिलाओं को तरह-तरह के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है. इसके पहले भी राज्य में तंत्र विद्या कर लोगों को ठगने वाले कई मामले सामने आ चुके हैं.
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