"सिरका, गुलाब जल और शरबत": IED बनाने के लिए पुणे ISIS मॉड्यूल के कोडवर्ड!

चार्जशीट के मुताबिक आरोपी आतंकी प्रशिक्षण (Pune ISIS Module Case) के ऐसे ठिकानों का पता लगाना चाहते थे, जहां पर वह विस्फोट प्रशिक्षण आयोजित कर सकें. इसके लिए गोप्रो कैमरा, माउंटेन बाइक, ड्रोन का इस्तेमाल किया था. 

विज्ञापन
Read Time: 25 mins
पुणे ISIS मॉड्यूल मामले में दायर चार्जशीट में NIA का बड़ा खुलासा (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली:

महाराष्ट्र के पुणे में आईएसआईएस मॉड्यूल (NIA Charge Sheet IN Pune ISIS Module Case) की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अदालत में 4000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दायर की है. 7 गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ दायर इस चार्जशीट में एनआईए ने दावा किया है कि आरोपी बड़ी आतंकी कार्रवाई को अंजाम देने की तैयारी में थे और इसके लिए IED बनाने की ट्रेनिंग ले रहें थे. आतंकी IED बनाने के लिए जरूरी केमिकल मंगाने के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे, ताकि किसी को उन पर शक न हो.

ये भी पढ़ें-MP/ MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का दिशा-निर्देश जारी, हाईकोर्ट को निगरानी करने को कहा

'IED बनाने में हुआ कोड वर्ड का इस्तेमाल'

जांच एजेंसी के मुताबिक आरोपियों ने खतरनाक IED बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल को कोट वर्ड दिया था. उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 'शिरका', एसीटोन के लिए 'गुलाब जल' और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए 'शरबत' जैसे कोड शब्दों का इस्तेमाल किया था. चार्जशीट के मुताबिक आरोपी आतंकी प्रशिक्षण के ऐसे ठिकानों का पता लगाना चाहते थे, जहां पर वह विस्फोट प्रशिक्षण आयोजित कर सकें. इसके लिए गोप्रो कैमरा, माउंटेन बाइक, ड्रोन का इस्तेमाल किया था. 

Advertisement

'आतंकी ने रेकी के लिए खरीदी थी बाइक'

एजेंसी के मुताबिक  फरार आरोपी रिजवान अली ने इसके लिए विक्रोली से 95,000 रुपये में एक रॉयल एनफील्ड हिमालयन बाइक खरीदी थी और इसका इस्तेमाल कथित तौर पर एक अन्य बाइक के साथ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल में रेकी के लिए किया गया था. एनआईए ने ये भी दावा किया है कि आरोपी विदेशी आकाओं के संपर्क में थे और समय-समय पर अपने प्रशिक्षण और योजनाओं की प्रगति के बारे में अपडेट किया करते थे. 

Advertisement

NIA ने अदालत में दायर की चार्जशीट

आरोपपत्र के बारे में जानकारी देते हुए रविवार को एक अधिकारी ने बताया था कि पुणे स्थित आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मुंबई में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष सातों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया.जिन आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है, अधिकारी ने उनकी पहचान मध्य प्रदेश के रतलाम निवासी मोहम्मद इमरान-मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ ​​'मटका' उर्फ ​​'आमिर अब्दुल हमीद खान' और मोहम्मद यूनुस-मोहम्मद याकूब साकी उर्फ ​​'आदिल' उर्फ ​​'आदिल सलीम खान', महाराष्ट्र के पुणे के कोंडवा निवासी कदीर दस्तगीर पठान उर्फ ​​'अब्दुल कदीर' और सीमाब नसीरुद्दीन काजी तथा ठाणे के पडघा के रहने वाले जुल्फिकार अली बड़ौदावाला उर्फ ​​'लालाभाई' उर्फ ​​'सैफ', शमिल साकिब नाचन एवं आकिफ अतीक नाचन के रूप में की.

Advertisement

आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कर रहे थे पैसा इकट्ठा

एनआईए प्रवक्ता ने बताया कि ये आरोपी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) की आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के इरादे से धन इकट्ठा करने में शामिल थे. प्रवक्ता के मुताबिक, यह पाया गया कि आरोपियों ने आतंकवादियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए, ज्ञात एवं वांछित आतंकवादियों को शरण दी और आईईडी के निर्माण में मदद की थी.इसके अलावा आरोपियों के पास से आईईडी, आग्नेयास्त्र और गोला-बारूद भी बरामद किया गया.

Advertisement

ये भी पढ़ें-सांपों के मामले में एल्विश यादव से नोएडा पुलिस ने की पूछताछ, लिया इस बॉलीवुड सिंगर का नाम- सोर्स

Featured Video Of The Day
PM Modi Kuwait Visit: "मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं..." भारतीय श्रमिक से बात करते हुए भावुक हुए पीएम मोदी
Topics mentioned in this article