महाराष्‍ट्र में भजन और अभंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कैदियों को सजा में मिलेगी छूट

ग्रैंड फिनाले के लिए चयनित जेल टीमों को सजा में 90 दिनों की छूट मिलेगी. साथ ही प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार पाने वाले जेल टीम के कैदियों को सजा में 60 दिन और अन्य भाग लेने वाली टीमों को 30 दिनों की छूट दी जाएगी.

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इस माफी से बंदियों में सकारात्मक मानसिकता का निर्माण होगा
मुंबई:

महाराष्ट्र की जेलों में बंद कैदियों के लिए आयोजित भजन और अभंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी कैदियों को 'विशेष माफी' देने की योजना बनाई बई है.महाराष्ट्र जेल विभाग के आदर्श वाक्य "सुधार और पुनर्वास" के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शरद खेल और सांस्कृतिक प्रतिष्ठान, पुणे और महाराष्ट्र जेल विभाग ने जेलों के कैदियों के लिए राज्य स्तरीय अभंग और भजन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कैदियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया. इनमें भाग लेने वाली सभी टीमों ने बहुत ही भक्तिपूर्ण माहौल और बड़े उत्साह के साथ भजन और अभंग प्रस्तुत किए.

प्रतियोगिता एवं भव्य समापन समारोह के सुव्यवस्थित आयोजन के साथ-साथ प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमों के उत्साह एवं अनुशासन को देखते हुए जेल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और जेल और सुधार सेवाओं के महानिरीक्षक अमिताभ गुप्ता, जिन्हे महाराष्ट्र राज्य को जेल नियमों के अनुसार विशेष माफी देने का अधिकार है, उन्होंने विशेष माफी का एक आदेश जारी किया है.

आदेश के अनुसार, ग्रैंड फिनाले के लिए चयनित जेल टीमों को सजा में 90 दिनों की छूट मिलेगी. साथ ही प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार पाने वाले जेल टीम के कैदियों को सजा में 60 दिन और अन्य भाग लेने वाली टीमों को 30 दिनों की छूट दी जाएगी.  

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जेल विभाग के मुताबिक, इस माफी से बंदियों में सकारात्मक मानसिकता का निर्माण होगा. साथ ही, जेल से उनकी शीघ्र रिहाई से समाज में उनके पुनर्वास में मदद भी मिलेगी.

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