आतिशी और सौरभ भारद्वाज की दिल्ली कैबिनेट में मंत्री के तौर पर नियुक्ति को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की 49 दिन की पहली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री रह चुके हैं. वहीं, आतिशी मार्लेना एजुकेशन सेक्टर में सिसोदिया की सलाहकार रही हैं.

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सौरभ भारद्वाज और आतिशी आप सरकार में मनीष सिसोदिया-सत्येंद्र जैन के विभाग देखेंगे.
नई दिल्ली:

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिफारिश पर सौरभ भारद्वाज और आतिशी को दिल्ली कैबिनेट में मंत्री नियुक्त किया है. इससे पहले राष्ट्रपति ने आप सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मंजूर कर लिया. सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अलग-अलग आरोपों में ईडी-सीबीआई की जांच के दायरे में हैं. दोनों ही नेता फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं.

अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम LG के पास मंजूरी के लिए भेजा था. अभी सिसोदिया और जैन के विभाग की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के पास रहेगी. शपथ लेने के दिन से दोनों सिसोदिया और जैन के विभाग संभालने लगेंगे. सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की 49 दिन की पहली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री रह चुके हैं. वहीं, आतिशी मार्लेना एजुकेशन सेक्टर में सिसोदिया की सलाहकार रही हैं.

26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
मनीष सिसोदिया को दिल्ली के आबकारी नीति केस में 26 फरवरी को सीबीआई ने 8 घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. वहीं, सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले साल 30 मई से तिहाड़ जेल में बंद हैं. सिसोदिया इस्तीफे से पहले तक 33 में से 18 विभाग देख रहे थे. वहीं जैन के पास स्वास्थ्य, उद्योग समेत 7 मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी. इन्हें बाद में सिसोदिया को सौंप दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सिसोदिया की याचिका
शराब नीति केस में CBI रिमांड पर चल रहे दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली. न्यूज एजेंसी के मुताबिक CJI की बेंच ने उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर फटकार लगाई और कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, सीधे हमारे यहां आने का क्या मतलब है. हम एक गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं दे सकते.

जमानत याचिका पर 10 मार्च को आएगा फैसला
सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 14 दिन यानी 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगा.

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