अंडरवर्ल्ड डॉन से कनेक्शन रखने वाले दादा ने ली पोर्शे से 2 लोगों को रौंदने वाले पोते की गारंटी

नाबालिग की जमानत के लिए दलील देते हुए उसके वकीलों ने दावा किया था कि उसके गलत तरीके से फंसाया गया है... अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह न तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा और न ही अदालत के अधिकार क्षेत्र से भागने की कोशिश करेगा.

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मुंबई:

महाराष्ट्र के पुणे में 18 मई को हुए पोर्शे हिट एंड रन केस (Porsche Hit and Run) में नाबालिग आरोपी ने पब में 12वीं पास होने का जश्न मनाया. शराब में 48 हजार रुपये उड़ाए. फिर नशे में चूर होकर पोर्शे लेकर निकला. 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही कार से बाइक सवार युवक-युवती को कुचल दिया. आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, लेकिन उसके रसूख के आगे कानून कमजोर पड़ गया. आरोपी की उम्र 17 साल है, लिहाजा मामला जुवेनाइनल जस्टिस बोर्ड में गया. बोर्ड ने हादसे के 15 घंटे के अंदर उसे जमानत दे दी. 2 लोगों को नशे में कार से रौंदने वाले लड़के को बोर्ड ने महज 300 शब्दों का निबंध लिखने और 7500 के दो बॉन्ड भरने समेत कुल 7 शर्तों पर छोड़ दिया. अंडरवर्ल्ड डॉन से कनेक्शन रखने वाले दादा ने नाबालिग पोते के सुधरने की गारंटी ली थी. नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल के अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से संबंध होने की जानकारी सामने आई है. 

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जघन्य अपराध को देखते हुए पुणे पुलिस अब नाबालिग आरोपी पर बालिग आरोपी की तरह केस चलाना चाहती है. इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अपील की गई है. आइए समझते हैं कि बोर्ड ने नाबालिग को किन-किन शर्तों पर और किन दलीलों के आधार पर जमानत दी थी.

NDTV के पास जुवेनाइल बोर्ड के आदेश की वो कॉपी है. इसमें नाबालिग को मिली जमानत की 7 शर्तों का जिक्र है:-

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1. आरोपी को  RTO (रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस) का दौरा करना होगा. उसे ट्रैफिक के सभी नियमों को समझना होगा. इस पर एक प्रेजेंटेशन बनानी होगी. 15 दिन के अंदर उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंपना होगा.

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2. नाबालिग को दो बॉन्ड भरने होंगे. दोनों 7500 के होंगे. इनमें से एक पर्सनल बॉन्ड होगा और दूसरा श्योरिटी बॉन्ड.

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3. आरोपी को किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाकर रिहैबिलिटेशन लेना होगा. 

4. उसे मानसिक जांच और इलाज करवाना होगा.

5. आरोपी को सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा. 

6. भविष्य में अगर वो किसी सड़क दुर्घटना को देखें तो पीड़ितों की मदद करनी होगी.

7. CCL (चाइल्ड इन कॉनफ्लिक्ट विद लॉ) के माता-पिता को निर्देश दिया जाता है कि वे जरूरत पड़ने पर उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करें और बच्चे को 'बुरी संगति' से दूर रखें.

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नाबालिग के वकील ने जमानत के लिए दी थी ये शर्तें
नाबालिग की जमानत के लिए दलील देते हुए उसके वकीलों ने दावा किया था कि उसके गलत तरीके से फंसाया गया है... अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह न तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा और न ही अदालत के अधिकार क्षेत्र से भागने की कोशिश करेगा. नाबालिग के वकीलों ने कहा था, "वह अपने ऊपर लगाई गई शर्तों का पालन करने के लिए सॉल्वेंट श्योरिटी देने को तैयार है."

इस दौरान जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में नाबालिग के दादा का बयान भी चर्चा में रहा. नाबालिग के दादा ने कहा कि लड़के को वोकेशनल कोर्स में फोकस करना चाहिए, जो उसके करियर के लिए अच्छा रहेगा. इसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपने फैसले में कहा... "लड़के को जमानत देना उचित और न्यायसंगत है."

18 मई को क्या हुआ था?
18 मई की रात 17 साल का लड़का 12वीं क्लास का एग्जाम पास करने की खुशी मनाने के लिए कोजी पब गया था. उसके साथ 2 दोस्त थे. तीनों ने खूब शराब पी. 48 हजार रुपये का बिल चुकाया. बार ऑपरेटरों, मालिकों और लड़के के पिता को अरेस्ट किया गया है. आरोपी के पिता को 24 मई के लिए पुलिस की कस्टडी में भेजा गया है.

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मामले में अब तक कितने लोग हुए अरेस्ट?
पुलिस ने अब तक आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. FIR के मुताबिक, नाबालिग के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था. यह जानने के बावजूद उसके पिता ने उसे कार ड्राइव करने को दी थी. कार का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था. पुलिस के मुताबिक, बिल्डर को यह भी पता था कि उनका बेटा शराब पीता है, फिर भी उसे पार्टी में शामिल होने की इजाजत दी. इसके अलावा पुलिस ने जिन अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें पुणे के कोजी रेस्टोरेंट के मालिक का बेटा नमन प्रह्लाद भूतड़ा, उसका मैनेजर सचिन काटकर, ब्लैक क्लब होटल के मैनेजर संदीप सांगले और उसका स्टाफ जयेश बोनकर शामिल हैं. 

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चश्मदीदों के मुताबिक, घटना के दौरान नाबालिग आरोपी शराब के नशे में करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था. उसने रात करीब 2 बजे कल्याणीनगर में बाइक सवार IT इंजीनियर्स को पीछे से टक्कर मारी थी. कार में एक युवक और युवती थे. एक्सीडेंट होते ही कार का एयरबैग खुल गया था. इस वजह से सामने नहीं दिख रहा था. ऐसे में मजबूरन आरोपी को कार रोकनी पड़ी. इसी दौरान स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था.


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