उदयपुर हत्याकांड को लेकर गुरुग्राम में हुई रैली में लगे नफरती नारे, पुलिस ने दर्ज किया मामला

भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code)के सेक्‍शन 116, 153A, 295A, 34, 504 के तहत यह एफआईआर दर्ज की गई है.

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उदयपुर हत्‍याकांड के विरोध में गुरुग्राम में रैली निकाली गई थी
नई दिल्‍ली:

उदयपुर हत्‍याकांड को लेकर गुरुग्राम में बुधवार को एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए जाने के मामले में हरियाणा पुलिस ने केस दर्ज किया है. यह घटना उदयपुर में एक टेलर की हत्‍या के विरोध में विश्‍व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से आयोजित रैली क दौरान हुई. भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code)के सेक्‍शन 116, 153A, 295A, 34, 504 के तहत यह एफआईआर दर्ज की गई है.बुधवार को शाम करीब 5 बजे 50 से ज्‍यादा लोग शहर के कमला नेहरू पार्क में एकत्रित हुए थे और करीब एक घंटे तक शहर में मार्च किया. इन लोगों ने "इस्‍लामिक जिहाद आतंकवाद" का पुतला जताया और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए. 

रैली के सामने आए विजुअल्‍स में भगवा और लाल शाल व टोपी पहने लोगों के समूह को देखा जा सकता है. ये एक व्‍यस्‍त सड़क पर चलते हुए मुस्लिमों के खिलाफ बेहद भड़काऊ नारे लगाते नजर आ रहे हैं. एक शख्स को माइक्रोफोन पर लगातार ये नारे दोहराते हुए देखा जा सकता है जबकि अन्‍य इन्‍हें दोहरा रहे हैं. वीडियो में कई महिलाओं को भी देखा जा सकता है. स्‍थानीय न्‍यूज रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वीडियो में हत्‍या के बारे में बताने वाले देश की संप्रभुता के लिए चुनौती हैं और इसे बर्दाश्‍त नहीं किया जा सकता.  उन्‍होंने दोनों आरोपियों को फांसी पर लटकाने और टेलर कन्‍हैया लाल के परिजनों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिए जाने की मांग  की पुलिस ने कहा कि गुरुग्राम की इस रैली के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसने खुद कार्रवाई की है. 

गौरतलब है कि उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की मंगलवार दोपहर को दो मुस्लिम लोगों ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी. आरोपियों ने अपराध का ऑनलाइन वीडियो पोस्ट भी पोस्‍ट किया था. इन दोनों आरोपियों को घटना के कुछ घंटों बाद राजसमंद के भीम क्षेत्र से पकड़ लिया गया था. 

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उदयपुर हत्‍याकांड का क्‍या है असर? NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट

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