पीएफआई मामला : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनआईए से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में पीएफआई के कथित सदस्यों के खिलाफ यूपीए के तहत दर्ज एक मामले से जुड़ी प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है.(फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से एक याचिका पर जवाब मांगा है. याचिका में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कथित सदस्यों के खिलाफ यूपीए के तहत दर्ज एक मामले से जुड़ी प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है. न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने मोहम्मद यूसुफ द्वारा दायर इसी याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया.

यूसुफ को गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में 22 सितंबर को चेन्नई में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था. उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है. आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार ने पीएफआई पर पांच सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है.

यह भी पढ़ें-

श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद नजरबंद, पदयात्रा करने से रोका

Featured Video Of The Day
Iran-Israel War | Bharat Ki Baat Batata Hoon | LPG Price | जहां ईरान का तेल, वहां Trump का खेल!
Topics mentioned in this article