प्राइवेट अस्पतालों द्वारा Covid-19 रोगियों से ज्यादा बिल वसूली के खिलाफ SC में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से अभिनव थापर की याचिका पर नोटिस जारी किया था.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
Covid-19 रोगियों से ज्यादा बिल वसूली के खिलाफ SC में याचिका. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

निजी अस्पतालों द्वारा Covid-19 रोगियों से ज्यादा बिल वसूली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को पहले ही नोटिस जारी किया था. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका में यह जांचने का फैसला किया था कि क्या निजी अस्पतालों ने  COVID-19 रोगियों और उनके परिवारों को महामारी के दौरान चिकित्सा देखभाल की सख्त जरूरत के समय वित्तीय लेनदेन में गड़बड़ी की है?

निजी अस्पतालों पर ठगी करने का आरोप लगाने वाले कोविड-19 मरीजों के बिलों का ऑडिट और स्क्रूटनी तंत्र स्थापित करने की याचिका पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार को नोटिस जारी किया गया था.

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार को यह जांचने के लिए एक तंत्र स्थापित करने का निर्देश देने के लिए एक याचिका स्वीकार की थी, कि क्या निजी अस्पतालों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर लाभ को प्राथमिकता देते हुए COVID-19 रोगियों से ज्यादा बिल वसूला है.

सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से अभिनव थापर की याचिका पर नोटिस जारी किया था.

Featured Video Of The Day
Rahul Gandhi ने फिर लगाया EC पर आरोप, Lok Sabha में जीते, विधानसभा में हार गए, मुझे 2014 से ही...
Topics mentioned in this article