सुप्रीम कोर्ट में शाही ईदगाह विवाद को लेकर याचिका दाखिल, ज्ञानवापी परिसर की तरह सर्वे की मांग

Krishna Janmabhoomi Case: इस याचिका में कहा गया है कि भूमि को आधिकारिक तौर पर 'ईदगाह' नाम के तहत पंजीकृत नहीं किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका टैक्स 'कटरा केशव देव, मथुरा' के उपनाम के तहत एकत्र किया जा रहा है.

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शाही ईदगाह को लेकर कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
नई दिल्ली:

उत्तरप्रदेश के मथुरा स्थित शाही ईदगाह (Shahi Ldgah Mosque) और कृष्ण जन्मभूमि  विवाद (Krishna Janmabhoomi Case) अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है. जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से यहां ज्ञानवापी परिसर जैसे सर्वे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने दाखिल की है.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाके तहत, जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने 1968 में हुए समझौते की वैधता के खिलाफ तर्क देते हुए इसे दिखावा और धोखाधड़ी बताया है .

याचिका में आरोप भी लगाया गया है कि जनरेटर के इस्तेमाल से दीवारों और स्तंभों को ज्यादा नुकसान हुआ है. इसके अलावा कहा गया है कि भूमि को आधिकारिक तौर पर 'ईदगाह' नाम के तहत पंजीकृत नहीं किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इसका टैक्स 'कटरा केशव देव, मथुरा' के उपनाम के तहत एकत्र किया जा रहा है.

वहीं, शाही ईदगाह मामले को लेकर दायर याचिका में कहा गया है कि ज्ञानवापी की तरह यहां भी ASI सर्वे किया जाना चाहिए.

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