मथुरा के शाही ईदगाह में साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर SC में याचिका दाखिल, 22 सितंबर को होगी सुनवाई

जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था.

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नई दिल्ली:

मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की गई है. याचिका में शाही ईदगाह (Shahi Eidgah) में ज्ञानवापी परिसर जैसे साइंटिफिक सर्वे की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर 22 सितंबर को सुनवाई करेगी. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी. कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है.

गौरतलब है कि जुलाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह की साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था.  कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.  याचिका में ट्रस्ट ने 1968 में हुए समझौते की वैधता के खिलाफ तर्क देते हुए इसे दिखावा और धोखाधड़ी बताया है.  याचिका मे कहा गया है कि भूमि को आधिकारिक तौर पर 'ईदगाह' नाम के तहत पंजीकृत किया ही नहीं जा सकता है. क्योंकि इसका टैक्स 'कटरा केशव देव, मथुरा' के उपनाम के तहत एकत्र किया जा रहा है.

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