सरकार ने विदेश में रहने वाले लोगों को अपना ठिकाना भारत में स्थानांतरित करते समय दो पालतू जानवरों को विमान में लेकर आने की अनुमति दे दी है और इसके लिए उन्हें विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से मंजूरी भी नहीं लेनी होगी.
वाणिज्य मंत्रालय के तहत गठित डीजीएफटी ने पालतू जानवरों को विदेश से लाने के बारे में यह स्पष्टीकरण दिया है. यह नोटिस सभी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस, विदेश में मौजूद भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के लिए जारी किया गया है.
डीजीएफटी ने इस नोटिस में कहा है कि अधिकतम दो पालतू जानवरों- कुत्ते या बिल्ली को विदेश से भारत बसने के लिए आ रहे लोग अपने साथ विमान में सामान के तौर पर लेकर आ सकते हैं. यह छूट केवल उन्हीं लोगों को होगी जो विदेश में लगातार दो साल रह चुके हों.
हालांकि, अगर दो से अधिक पालतू पशुओं को कोई व्यक्ति अपने साथ भारत लाना चाहता है तो उसे डीजीएफटी से इसकी पूर्व-अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा विदेश में दो साल तक रहने की शर्त पूरी न करने वाले लोगों को दो पालतू पशु लाने के लिए भी डीजीएफटी से मंजूरी लेनी होगी.
महानिदेशालय ने कहा कि पालतू पशुओं का आयात सिर्फ हवाईअड्डों एवं समुद्री बंदरगाहों के जरिये ही किया जा सकता है. इसके लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं कोलकाता को चिह्नित किया गया है.
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