साल 2009 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन (Model Code of Conduct Violation) के एक मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (RJD President Lalu Prasad Yadav) ने पलामू की अदालत में बुधवार को अपना अपराध स्वीकार कर लिया. इसके बाद अदालत ने उन पर 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर उन्हें इस मामले में बरी कर दिया. लालू सुबह 7.30 बजे न्यायाधीश एसके मुंडा की अदालत में पेश हुए और अपनी गलती मानी, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया.
दरअसल 2009 में चुनाव प्रचार के दौरान गढ़वा में यादव ने हेलीकॉप्टर को तय स्थान से दूसरी जगह उतरवाया था, जिसके बाद मौके पर मौजूद दंडाधिकारी ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करवाया था.
लालू यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 279 (सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से वाहन चलाना या सवारी करना), 290 (सार्वजनिक उपद्रव के लिए सजा), 291 (सार्वजनिक उपद्रव को दोहराना या जारी रखना) और 34 (साझा मंशा को अंजाम देने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) तथा चुनावी सभाओं में गड़बड़ी से संबंधित जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 127 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने कहा कि मामला बाद में रांची और फिर मेदिनीनगर स्थानांतरित कर दिया गया. अदालत के बाहर जमा हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों ने फैसले का स्वागत किया और अपने नेता को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया.
राजद की पलामू जिला इकाई के अध्यक्ष रामनाथ चंद्रवंशी ने कहा कि प्रसाद जल्द ही पटना के लिए रवाना होंगे. वहीं अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) सुरजीत कुमार ने कहा कि प्रसाद के लिए अदालत में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी. क्षेत्र में यातायात को नियंत्रित किया गया था.
लालू सोमवार को अदालत में पेश होने के लिए पलामू के जिला मुख्यालय मेदिनीनगर पहुंचे थे. सर्किट हाउस में रहने के दौरान उनके कमरे में एक पंखे में आग लग गई, जिसमें 73 वर्षीय नेता बाल-बाल बच गए. उनके सहयोगियों ने तेजी से आग को बुझा दिया.
लालू यादव सुबह 7:30 बजे सिविल कोर्ट पलामू में सतीश कुमार मुंडा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी व एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में हाजिर हुए. गौरतलब है कि जीआर केस नंबर 2676/2001 में लालू प्रसाद यादव एंड अन्य लोग के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी भारतीय दंड विधान की धारा 188, 279 ,290, 291/ 34 वरिप्रेजेंटेशन द पीपुल एक्ट की धारा 127 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
क्या है पूरा मामला?
झारखंड विधानसभा चुनाव 2009 के दौरान गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से गिरिनाथ सिंह राजद प्रत्याशी थे. उनके प्रचार में लालू प्रसाद यादव हेलीकॉप्टर से पहुंचे. गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय में लालू की सभा होनी थी. हेलीकॉप्टर के लैंड करने के लिए गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर में हेलिपैड निर्धारित था. इसके लिए प्रशासन ने अनुमति दी थी. लेकिन हेलिपैड पर नहीं लैंड कर गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में बने सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर उतरा. इससे अफरातफरी मच गई.
इसी मामले में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और हेलिकाप्टर के पायलट के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले में पलामू कोर्ट में लालू की पेशी होनी थी. गढ़वा में तत्कालीन बीडीओ डॉ. सुभाष सिंह ने मामला दर्ज कराया था. गढ़वा में स्पेशल कोर्ट नहीं होने के कारण मामला पलामू न्यायालय में चल रहा था.
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गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में हेलिकाप्टर उतरने के बाद लालू प्रसाद यादव और पायलट की ओर से बचाव किया गया. कहा गया था कि हेलिकाप्टर रास्ता भटक गया था. इस कारण हेलिपैड पर नहीं उतर सका. दूसरी तरफ प्रशासन का कहना था कि भीड़ जुटाने के लिए जबरन हेलिकाप्टर को सभा स्थल पर उतारा गया. इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पलामू कोर्ट ने फैसला सुनाया.