उज्मा ने भारतीय उच्चायोग से मदद की गुहार भी लगाई थी.
खास बातें
- उज्मा ने आरोप लगाया था कि उसके साथ जबरन शादी की गई
- बंदूक की निगाह पर किया गया निकाह
- इस्लामाबाद कोर्ट ने लौटने की दी इजाजत
इस्लामाबाद: एक पाकिस्तानी व्यक्ति पर जबरन शादी करने का आरोप लगाने वाली भारतीय नागरिक उज्मा को भारत लौटने की इजाजत मिल गई है. पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बुधवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह इजाजत दे दी है. इसके साथ ही जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के नेतृत्व वाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने उज्मा का असली इमीग्रेशन फॉर्म भी लौटा दिया. इस फॉर्म को उसके पति ताहिर अली ने कोर्ट को सौंप दिया था. सिर्फ इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब तक भारतीय महिला उज्मा वाघा बॉर्डर पार नहीं कर लेती तब तक उसको पुलिस की सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी. फैसले के बाद ताहिर ने अलग से निजी तौर पर उज्मा से मिलने की गुजारिश भी की जिस पर जस्टिस कयानी ने कहा कि वे उनके चैंबर में मुलाकात कर सकते हैं. लेकिन उज्मा ने उससे मिलने से इनकार कर दिया.
इससे पहले उज्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 19 मई को एक छह पेज का हलफनामा देते हुए कहा था कि ताहिर के साथ उससे जबर्दस्ती निकाहनामे पर दस्तखत कराए गए थे. उसमें यह भी कहा गया था कि ताहिर की तरफ से पेश हलफनामा झूठा है और कोर्ट से यह गुहार लगाई गई थी कि 30 मई को उसका वीजा खत्म हो रहा है लिहाजा उसको भारत जाने की अनुमति दी जाए.
दरअसल 20 वर्षीया उज्मा ने पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग से गुजारिश करते हुए कहा था कि बंदूक की नोंक पर उससे विवाह किया गया है लिहाजा उसको भारत भेजने की व्यवस्था की जाए. उसके बाद उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पति ताहिर अली के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कहा था कि वह उसका उत्पीड़न कर रहा है और उसका धमकाता है.