हरियाणा सरकार ने मेडेन फार्मास्युटिकल्स की सोनीपत स्थित इकाई में दवा निर्माण पर रोक का आदेश जारी किया है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि दवा कंपनी की इकाई में कई उल्लंघनों के कारण यह कार्रवाई की गई.
विज ने कहा, ‘हमने आदेश दिया है इकाई में सभी तरह के दवा निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोका जाए.'
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अफ्रीकी देश गांबिया में 66 बच्चों की मौत का संभावित कारण कंपनी द्वारा निर्मित खांसी के सिरप को बताए जाने के तुरंत बाद इसके द्वारा निर्मित खांसी के चार सिरप के नमूनों को जांच के लिए कोलकाता स्थित केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला भेजा गया था.
WHO ने जिन 4 कफ सिरप पर भारत को किया था अलर्ट, उन्हें बनाने वाली कंपनी ने दी सफाई
विज ने कहा कि घटना के बाद राज्य एवं केंद्र की एक संयुक्त टीम ने इकाई का निरीक्षण किया और 12 उल्लंघन या त्रुटियां पाईं.
विज ने कहा, ‘इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने कंपनी की इस इकाई में दवा निर्माण पर रोक का आदेश जारी किया है.' उन्होंने कहा कि खांसी के जिन चार सिरप के नमूनों को जांच के लिए कोलकाता में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला भेजा गया है, उनकी रिपोर्ट की प्रतिक्षा की जा रही है.
उन्होंने कहा, ‘रिपोर्ट आने पर उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे.'
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)