गुरुग्राम की एक कॉलोनी के 135 फ्लैट गिराने का फरमान, डीटीपी विभाग ने कहा-बिल्‍डर ने नहीं तोड़े तो चलेगा बुलडोजर

गुरुग्राम शहर के बीचो बीच अवैध तौर पर 135 फ्लैट बना दिये गये थे. ग्रुरुग्राम के डीटीपी विभाग के आदेश में कहा गया है कि अगर बिल्डर ने नहीं तोड़े तो अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलेगा.

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ग्रुरुग्राम के डीटीपी विभाग के आदेश में कहा गया है कि अगर बिल्डर ने नहीं तोड़े तो अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलेगा.

नई दिल्ली:

गुरुग्राम (Gurugram) न्यू कॉलोनी (New Colony) में साई लेन के 135 फ्लैट तोड़ने के आदेश जारी किये गए हैं. नोटिस जारी होते ही साई लेन में रह रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई. डीटीपी विभाग ने विवादित साई लेन के फ्लैट तोड़ने के आदेश जारी किए हैं. गुरुग्राम शहर के बीचो बीच अवैध तौर पर 135 फ्लैट बना दिये गये थे. ग्रुरुग्राम के डीटीपी विभाग के आदेश में कहा गया है कि अगर बिल्डर ने नहीं तोड़े तो अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलेगा. बता दें कि इन सभी फ्लैटों में सैकड़ों परिवार रह रहे हैं.

फ्लैट में रहने वालों का कहना है कि सारी रजिस्ट्री हो चुकी है. हाउस टैक्स 2022 तक का जमा है. कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें बड़ा झटका लगा है. 

गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में 135 फ्लैट गिराने के आदेश, इलाके में अफरा-तफरी का माहौल