भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) पैगंबर मोहम्मद पर अपने बयानों को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंची हैं. उन्होंने सर्वोच्च आदालत से अपने खिलाफ दर्ज नौ एफआईआर (FIR) में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है. नुपुर शर्मा मे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रत्याशित और कड़ी आलोचना के बाद, उनके जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया है और उन्हें बलात्कार की धमकी मिल रही है. उन्होंने कहा है कि चूंकि दिल्ली में FIR पहली थी. इसलिए अन्य स्थानों पर दर्ज FIR को दिल्ली के मामले के साथ जोड़ दिया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लेकर क्या कहा था ?
इसके पहले एक जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के मामले में नूपुर शर्मा ने कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज दर्जनों एफआईआर (FIR) की जांच के लिए दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नूपुर शर्मा को फटकार लगाई थी. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर एक विशेष धार्मिक समुदाय के संस्थापक के खिलाफ ''अपमान करने वाले'' बयान देने के लिए भाजपा के पूर्व प्रवक्ता की आलोचना की थी. कोर्ट ने कहा था कि अकेली महिला आपकी वजह से आज पूरे देश में तनाव है और माहौल खराब हो गया है. कोर्ट की इन तीखी टिप्पणियों के बाद नुपुर शर्मा ने याचिका वापस ले ली थी. अब वह सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा राहत पाने के लिए पहुंची हैं.
क्या है नूपुर शर्मा से जुड़ा विवाद
बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया था, जो बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और दुनियाभर में उनके बयान की निंदा होने लगी. नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन होने लगे. इसके बाद एक जून को महाराष्ट्र में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज हुआ और दो जून को ही महाराष्ट्र में उनके खिलाफ दूसरा मामला दर्ज हुआ. इस तरह से शर्मा के खिलाफ देश में कुल नौ एफआईआर दर्ज की गईं. विवाद को बढ़ता देख बीजेपी ने 5 जून को नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था.
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