Noida : स्कूटी पर स्टंट करना पड़ा भारी, 33,000 के चालान के बाद लगा 47,500 रुपये का जुर्माना

पुलिस उपायुक्त (यातायात) अनिल कुमार यादव ने बताया, "दो दिनों में दो प्रकरणों में स्कूटर मालिक पर लगाया गया कुल जुर्माना 80,500 रुपये तक पहुंच गया है."

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पुलिस ने वीडियो में नजर आ रहे तीनों लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है.

नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने तीन लोगों पर 47,500 रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल, इनका स्कूटी चलाने का एक वीडियो होली के दिन वायरल हुआ था. पुलिस द्वारा बुधवार को यह जानकारी दी गई. इतना ही नहीं लोकल पुलिस ने तीनों के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की है. 

बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने पहले स्कूटर चालक पर 33,000 रुपये का फाइन लगाया था. यह फाइन उनके पहले वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लगाया गया था. इंटरनेट यूजर्स ने इस वीडियो को सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता करने वाला बताया था. यह वीडियो 25 मार्च को सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था.  

इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने एक अन्य वीडियो का संज्ञान लिया, जिसमें एक लड़की और एक लड़के को शहर की सड़क पर बिना हेलमेट के स्कूटर चलाते देखा गया था, और मोटर वाहन के प्रावधानों सहित सड़क सुरक्षा से संबंधित लापरवाही के सात मामलों में स्कूटर-मालिक पर मामला दर्ज किया. 

पुलिस उपायुक्त (यातायात) अनिल कुमार यादव ने पीटीआई-भाषा को बताया, "दो दिनों में दो प्रकरणों में स्कूटर मालिक पर लगाया गया कुल जुर्माना 80,500 रुपये तक पहुंच गया है." यादव ने जनता से यातायात नियमों का पालन करने और दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाते समय क्रमशः हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने जैसे सड़क सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने की भी अपील की.

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इस बीच, एक स्थानीय उप-निरीक्षक की शिकायत के आधार पर तीन "अज्ञात" व्यक्तियों के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 113 पुलिस स्टेशन में मंगलवार को एक एफआईआर भी दर्ज की गई. एफआईआर में तीनों के खिलाफ आरोप में कहा गया है, "लड़का लापरवाही से स्कूटर चला रहा था, जबकि लड़कियां अश्लील हरकतें कर उसका वीडियो बना रही थीं, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और जिसके कारण आम जनता द्वारा गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है."

एफआईआर आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाकर मानव जीवन को खतरे में डालना), 290 (सार्वजनिक उपद्रव), 294 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता), 336 और 337 (दूसरों के जीवन को खतरे में डालने या इससे चोट पहुंचाने वाले कृत्य से संबंधित) के तहत दर्ज की गई है.

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