''मास्क पहनने, हाथ साफ रखने जैसे दिशानिर्देश 31 मार्च के बाद भी जारी रहेंगे'' : स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने किया स्‍पष्‍ट

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि मास्क के उपयोग और हाथ स्वच्छ रखने सहित कोविड रोकथाम उपायों पर परामर्श महामारी के खिलाफ संपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में प्रमुखता से रहेंगे

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प्रतीकात्‍मक फोटो
नई दिल्‍ली:

कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों में भारी कमी आने के चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry)ने कोविड की रोकथाम के लिए उठाए गए सभी कदमों को समाप्त करने का फैसला किया है. हालांकि, केंद्र ने बुधवार को स्पष्ट किया कि मास्क का उपयोग और हाथों की लगातार सफाई जैसे उपाय जारी रहेंगे.केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मास्क पहनने और हाथ स्वच्छ रखने में छ्रट देने की बात कहने वाली खबरें ‘‘असत्य'' हैं.मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘‘मीडिया में आई कुछ खबरों में कहा गया है कि मास्क पहनने और हाथ स्वच्छ रखने के प्रोटोकॉल में छूट दी गई है. वे असत्य हैं. फेस मास्क का उपयोग और हाथों की सफाई जैसे उपाय जारी रहेंगे.''

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि मास्क के उपयोग और हाथ स्वच्छ रखने सहित कोविड रोकथाम उपायों पर परामर्श महामारी के खिलाफ संपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में प्रमुखता से रहेंगे.भल्ला ने पत्र में कहा है कि पिछले 24 महीने में, निदान, निगरानी, संपर्क का पता लगाना, उपचार, टीकाकरण, अस्पताल का बुनियादी ढांचा जैसे महामारी प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के लिए कई महत्वपूर्ण क्षमताएं विकसित की गई हैं.उन्होंने कहा कि इसके अलावा अब आम लोगों में कोविड उपयुक्त व्यवहार के बारे में उच्च स्तर की जागरूकता है.उन्होंने कहा कि देश में 22 मार्च को कोविड के सिर्फ 23,913 मामले सामने आये और संक्रमण दर घट कर 0.28 प्रतिशत रह गई है.

भल्ला ने कहा कि यह जिक्र करना भी जरूरी है कि समन्वित प्रयासों के चलते अब तक कोविड रोधी टीके की कुल 181.56 करोड़ खुराक दी जा चुकी है.पत्र में कहा गया है, ‘‘स्थिति में हुए संपूर्ण सुधार और महामारी से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों पर विचार करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह फैसला किया है कि कोविड रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को आगे लागू रखने की जरूरत नहीं है. ''भल्ला ने कहा कि मौजूदा आदेश के 31 मार्च को निष्प्रभावी होने के बाद गृह मंत्रालय आगे कोई आदेश जारी नहीं करेगा.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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