भीमा कोरेगांव मामला : NIA ने वरवर राव की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका का किया विरोध

हलफनामे में NIA  ने कहा कि आरोपी संवैधानिक आधार पर राहत पाने का हकदार नहीं हैं, क्योंकि उसके कृत्य "राज्य और समाज के हित के खिलाफ" हैं और उसका अपराध गंभीर है. 

विज्ञापन
Read Time: 9 mins
भीमा कोरेगांव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

भीमा कोरेगांव मामले के आरोपी वरवर राव द्वारा नियमित जमानत की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने वरवर राव को नियमित जमानत देने का विरोध किया है. आरोपी के कृत्य का भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रभाव पड़ता है. साथ ही राव ने नक्सलियों की विध्वंसक गतिविधियों को लाभ दिया है, जिससे भारी तबाही हुई है. पुलिस और सुरक्षाकर्मियों की मौतें हुई हैं. हलफनामे में NIA  ने कहा कि आरोपी संवैधानिक आधार पर राहत पाने का हकदार नहीं हैं, क्योंकि उसके कृत्य "राज्य और समाज के हित के खिलाफ" हैं और उसका अपराध गंभीर है. 

सबूत बताते हैं कि राव और उनके सह-आरोपी "लगातार माओवादियों के एजेंडे को पूरा करने की प्रक्रिया में थे. वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा था. राव पहले ही चिकित्सा आधार पर महीनों की जमानत का आनंद ले चुके हैं. राव द्वारा दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी है.

ये Video भी देखें : दक्षिण दिल्‍ली में बाइक सवार की दुर्घटना में मौत, पुलिस को चाइनीज मांझे पर शक

Advertisement
Featured Video Of The Day
Thane में CM Eknath Shinde की वापसी पक्की इस बार? क्या कहती है जनता की आवाज़? | NDTV Election Carnival
Topics mentioned in this article