सुबह 5 से रात 11 तक बाहर निकलने पर बैन, महाराष्ट्र में कोरोना मामलों में उछाल के बाद कड़ी पाबंदियां

महाराष्ट्र में नए प्रतिबंधों के अनुसार, सरकार ने पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है और सार्वजनिक परिवहनों में केवल टीकाकरण वाले लोगों को ही अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा 15 फरवरी तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे.

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महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण से कुल 13 लोगों की मौत हुई है.
मुंबई:

महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार को नए प्रतिबंधों की घोषणा की है. महाराष्ट्र सरकार ने कोविड प्रतिबंधों को और कड़े करते हुए सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के समूहों की सार्वजनिक रूप से आवाजाही पर रोक लगाई है. हालांकि, ये नए प्रतिबंध 10 जनवरी की मध्यरात्रि से लागू होंगे. बता दें कि महाराष्ट्र और खासकर अकेले मुंबई में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है. शनिवार को राज्य में कोरोना के 41,434 नए मामले सामने आए, जो कि शुक्रवार की तुलना में काफी अधिक है. यही स्थिति ओमिक्रॉन के मामलों में भी है.

महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण से कुल 13 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 5 लोगों की मौत अकेले मुंबई में हुई है. वहीं, देश की आर्थिक राजधानी में पिछले 24 घंटों में कोविड के 20,318 नए मामले दर्ज हुए, जो शुक्रवार के मामले 20,971 से कम है. महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग ने पहले कहा था कि जब मेडिकल ऑक्सीजन की मांग 800 मीट्रिक टन प्रति दिन को पार कर जाएगी, या 40 प्रतिशत से अधिक कोविड मरीज अस्पताल में भर्ती होने लगेंगे तो राज्य में लॉकडाउन पर विचार किया जाएगा.

कोविड के नए प्रतिबंधों की घोषणा करने के बाद मु्ख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर के कहा कि, "हम फिर से एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहां कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहे हैं. यह चर्चा किए बिना कि कोविड-19 का यह नया वैरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है या नहीं, आइए हम एक-दूसरे की सुरक्षा सुनिश्चित करें. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सभी कोरोना की टीका लगवाएं और मास्क जरूर लगाएं. कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका यही है."

उद्धव ठाकरे ने दूसरे ट्वीट में लिखा, "मैं दोहराता हूं कि हम अनावश्यक भीड़ को कम करना चाहते हैं, लेकिन कोई लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं. तथ्य यह है कि कोई भी प्रतिबंध तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि हम सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं. मैं आपसे कोविड के लक्षणों के बारे में सतर्क रहने और जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेने का अनुरोध करता हूं."

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महाराष्ट्र में नए प्रतिबंधों के अनुसार, सरकार ने पांच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है और सार्वजनिक परिवहनों में केवल टीकाकरण वाले लोगों को ही अनुमति दी जाएगी. इसके अलावा 15 फरवरी तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. हालांकि, शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करेंगे, और रात 10 बजे से सुबह 8 बजे के बीच बंद रहेंगे. 50 फीसदी का नियम उन सिनेमाघरों पर भी लागू होगा, जहां रात और सुबह के शो पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही हेयर सैलून, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा और वेलनेस सेंटर बंद कर दिए गए हैं.

कोविड सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम का विकल्प चुनना चाहिए और अगर लोगों को ऑफिस जाना है तो काम के घंटे कम होने चाहिए. सर्कुलर में निजी कार्यालयों को भी घर से काम करने और काम के घंटों को कम करने की अनुमति देने के लिए कहा गया है. सरकार ने विवाह और सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोहों में उपस्थिति को भी 50 लोगों तक सीमित कर दिया है. अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों की अनुमति होगी. बता दें कि, मुंबई में अब तक कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, जिनमें रात में बड़ी सभाओं पर रोक और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना शामिल था.

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