सरकार बजट सत्र 2026 में नया पेस्टीसाइड बिल और सीड बिल लाने जा रही है : कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान

कृषि मंत्रालय के मुताबिक, नया सीड बिल (Seed Act 2026) किसानों की सुरक्षा, बीज की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है. इसमें देश में बीज की ट्रेसिबिलिटी (Traceability) की व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान शामिल है.

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  • भारत सरकार संसद के बजट सत्र में नया कीटनाशक प्रबंधन विधेयक और सीड बिल पेश करेगी.
  • नया सीड बिल किसानों की सुरक्षा, बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ट्रेसिबिलिटी की व्यवस्था लागू करेगा.
  • बीज कंपनी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. बीज पर QR कोड होगा जिससे उसकी उत्पत्ति और विक्रेता की जानकारी मिलेगी.
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28 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान भारत सरकार एक नया कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 (Pesticides Management Bill, 2025) और सीड बिल पेश करेगी. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को ये अहम जानकारी दी. 77वें गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल देश के विभिन्न हिस्सों से आए किसानों के साथ  संवाद के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "सरकार संसद के आगामी सत्र में पेस्टीसाइड एक्ट और सीड बिल लाने जा रही है, जिनमें दंडात्मक प्रावधानों को और कठोर किया जाएगा तथा 30 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा".

कृषि मंत्रालय के मुताबिक, नया सीड बिल (Seed Act 2026) किसानों की सुरक्षा, बीज की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाया जा रहा है. इसमें देश में बीज की ट्रेसिबिलिटी (Traceability) की व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान शामिल है.

अब हर सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. इसके ज़रिये ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश है जिसमें यह पता चल सके कि बीज कहां उत्पादित हुआ, किस डीलर ने दिया और किसने बेचा. हर बीज पर QR कोड होगा, जिसे स्कैन करते ही किसान यह जान सकेगा कि वह बीज कहां से आया है.

इससे घटिया या नकली बीज न केवल रोके जा सकेंगे बल्कि यदि वे बाजार में आएंगे भी तो जिम्मेदार व्यक्ति पर शीघ्र कार्रवाई संभव होगी. अभी तक 500 रुपये तक का जुर्माना था, अब प्रस्ताव है कि 30 लाख रुपये तक जुर्माना हो और अगर कोई जानबूझकर अपराध करता है तो सजा का भी प्रावधान है.

कृषि मंत्रालय के मुताबिक, "कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 एक किसान-केंद्रित विधेयक है. यह नया विधेयक कीटनाशक अधिनियम, 1968 और कीटनाशक नियम, 1971 को प्रतिस्थापित करेगा. इस संशोधित विधेयक में किसानों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने हेतु पारदर्शिता एवं अनुरेखण (ट्रेसबिलिटी) जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं. इसमें नकली/अवामानक कीटनाशकों पर नियंत्रण के लिए कड़े दंड का प्रावधान किया गया है".

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