मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) और निर्वाचन आयुक्तों (Election Commissioners) की नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए कानून को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी गई है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 12 जनवरी को सुनवाई करेगा. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर संसद द्वारा पास किए गए संशोधन पर रोक लगाने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियों में देश के चीफ जस्टिस को पैनल में शामिल करने की मांग की गईं है.
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में कहा गया है कि देश में चुनाव में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा था ?इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के पैनल में प्रधामंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस होंगे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने नया कानून लाकर CJI को हटाकर पीएम द्वारा नामांकित केबिनेट मंत्री कर दिया था.
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