द्वारका हादसे का नया CCTV आया सामने, साहिल को टक्कर मारने के बाद तेज रफ्तार में गाड़ी भगाता दिखा नाबालिग

दिल्ली द्वारका हादसे का नया CCTV फुटेज सामने आया है. वीडियो एक्सीडेंट के बाद का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि नाबालिग आरोपी SUV को तेज रफ्तार में भगा रहा है. बता दें कि इसी SUV की टक्कर में 23 वर्षीय साहिल की मौत हुई थी.

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  • दिल्ली के द्वारका में 3 फरवरी को 17 वर्षीय नाबालिग द्वारा तेज रफ्तार SUV से बाइक सवार साहिल को टक्कर मारी गई.
  • हादसे का नया CCTV वीडियो सामने आया जिसमें नाबालिग तेज गति से वाहन चलाता दिख रहा है.
  • इसी SUV की टक्कर में 23 वर्षीय साहिल की मौत हुई थी.
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दिल्ली के द्वारका इलाके में हुए साहिल धनेश्रा दुर्घटना मामले में एक नया CCTV वीडियो सामने आया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि 17 साल का नाबालिग आरोपी SUV को तेज रफ्तार में भगा रहा है. वीडियो हादसे के बाद का बताया जा रहा है. 

दरअसल, दिल्ली के द्वारका में 3 फरवरी को सुबह 11:57 बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार साहिल को टक्कर मार दी थी. इस दुर्घटना में साहिल की मौके पर ही मौत हो गई थी. इस स्कॉर्पियो को एक नाबालिग चला रहा था. उस वक्त उसके साथ कार में उसकी बहन भी थी. दोनों रील बनाने के लिए घर से निकले थे. साहिल को टक्कर मारने के बाद स्कॉर्पियो एक कैब से भी टकराई थी. 

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घटना के वक्त क्या हुआ?

पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि घटना के वक्त स्कॉर्पियो की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी. पुलिस ने बताया कि रोड के बीच में डिवाइडर नहीं था और दोनों तरफ गाड़ियां थीं, इसलिए गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्कॉर्पियो के सामने से बस आ रही थी. बस के पीछे साहिल था. उसने जैसे ही बस को ओवरटेक किया, वो सीधा स्कॉर्पियो के नीचे आ गया. अचानक बाइक के नीचे आते ही स्कॉर्पियो ड्राइवर हड़बड़ा गया और उसने आगे एक टैक्सी को भी टक्कर मार दी. टैक्सी के टक्कर से स्कॉर्पियो के एयरबैग भी खुल गए. पुलिस ने बताया कि बाकी जांच चल रही है और एक्सीडेंट की डिटेल रिपोर्ट तैयारी की जा रही है.

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आरोपी को लेकर पुलिस ने क्या बताया?

आरोपी ने पहले अपनी उम्र 19 साल बताई थी. लेकिन बाद में उसके बर्थ सर्टिफिकेट से साफ हो गया कि वह नाबालिग है. पुलिस ने बताया कि नाबालिग को पकड़ा गया था और अब पिता का नाम चार्जशीट में आरोपी के तौर पर होगा.

पुलिस ने कहा कि नाबालिग को हम थाने से भी बेल दे सकते थे लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया. बोर्ड ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया. 

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बोर्ड एग्जाम की वजह से मिल गई बेल

पुलिस ने बताया कि बोर्ड एग्जाम के कारण उसे छोड़ा गया है. 5 मार्च को उसके एग्जाम खत्म होंगे और 7 मार्च को वह बाल सुधार गृह में सरेंडर करेगा. पुलिस के मुताबिक, पुणे पोर्श कांड में नाबालिग ने जो एक्सीडेंट किया था, उस मामले में उसके परिवार वालों को इसलिए गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन पर सबूत मिटाने की आरोप थे.

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