NEET-UG 2025 परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश सुनाया है. मध्य प्रदेश के केंद्रों में दोबारा परीक्षा नहीं होगी. बिजली गुल होने के चलते दोबारा परीक्षा कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. साथ ही हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सहित सभी संभावित पहलुओं से इस मुद्दे की जांच की है. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने निर्देश दिया कि जो छात्र काउंसलिंग के लिए पात्र हैं, उन्हें इसके लिए पंजीकरण करने और चल रही प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें दोबारा परीक्षा की याचिका खारिज कर दी गई थी. अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 14 जुलाई के उस आदेश के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनके लिए पुनर्परीक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था.
NEET-UG 2025 परीक्षा: मध्य प्रदेश के केंद्रों में दोबारा परीक्षा नहीं होगी
बता दें कि अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 14 जुलाई के उस आदेश के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनके लिए दोबारा परीक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया गया था.
विज्ञापन
Read Time:
2 mins
Featured Video Of The Day
Ceasefire के बाद Donald Trump का Iran के साथ 'Joint Venture'? Hormuz Strait से US भी लेगा Toll Tax?
Topics mentioned in this article














