NEET PG Exam : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अभी काउंसलिंग नहीं कराने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 24 से 29 अक्टूबर तक काउंसलिंग के लिए पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है. इस पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने कहा कि जब तक अदालत इस मुद्दे का फैसला नहीं कर लेती, काउंसलिंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए.

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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नीट पीजी एग्जाम (NEET PG Exam) के मामले में सोमवार को बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश दिया है. कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि फिलहाल नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू नहीं होगी.  ऑल इंडिया कोटा में OBC और EWS आरक्षण की वैधता पर फैसला आने तक काउंसलिंग नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये जानकारी दी है.इसे नीट पीजी केस में बेहद अहम निर्देश माना जा रहा है.दरअसल वरिष्ठ वकील अरविंद पी दातार ने जस्टिस  डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को मेंशन किया गया.

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इसे मेंशन करते हुए बताया गया कि 24 अक्टूबर से शुरू होकर 29 अक्टूबर को समाप्त होने वाली काउंसलिंग के लिए पूर्ण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है. इस पर संज्ञान लेते हुए पीठ ने कहा कि जब तक अदालत इस मुद्दे का फैसला नहीं कर लेती, काउंसलिंग आगे नहीं बढ़नी चाहिए.

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पिछले हफ्ते ही कोर्ट ने EWS मानदंड के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा की वैधता के बारे में संदेह व्यक्त किया था, और कुछ विशिष्ट मुद्दों पर जवाब मांगा था. इस पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा निर्देश आया है. 

नीट परीक्षा को लेकर कई मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुके हैं. इसमें एग्जाम पैटर्न का मुद्दा भी शामिल है. नीट-पीजी सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा 2021 के पैटर्न को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिशानिर्देश दिए थे. इसके बाद केंद्र ने कहा था कि एग्जाम इस बार पुराने पैटर्न पर ही होंगे. केंद्र ने कहा था कि ये परीक्षा पुराने प्रश्न पैटर्न के अनुसार होगी और नया पैटर्न अगले सत्र 2022-2023 से लागू होगा. अदालत ने कहा था कि अभी पैटर्न की वैधता को तय करने की आवश्यकता नहीं है. 

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