नारद केस: 2 बंगाल मंत्रियों और 2 अन्य के हाउस अरेस्ट के खिलाफ CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट

चार तृणमूल कांग्रेस नेताओं के हाउस अरेस्ट करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में आज की सुनवाई को टालने की मांग की है.

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हाउस अरेस्ट के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सीबाआई ने दी है चुनौती. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

पश्चिम बंगाल के नारद घोटाला मामले में चार तृणमूल कांग्रेस नेताओं के हाउस अरेस्ट करने के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. एजेंसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी है. सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में आज की सुनवाई को टालने की मांग की है.

दरअसल, हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने इस मामले को पांच जजों की बेंच को भेजा था, साथ ही गिरफ्तार टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट के आदेश दिए थे. कलकत्ता हाईकोर्ट की 5-न्यायाधीशों की पीठ को इस मामले की आज सुनवाई करनी है, लेकिन सीबीआई ने कहा है कि उसने कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों को चुनौती दी है, लिहाजा सुनवाई को टाल दिया जाए.

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बता दें कि शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि मामले में आरोपी बंगाल सरकार के दो मंत्री, एक तृणमूल कांग्रेस विधायक और तृणमूल के एक पूर्व सदस्य फिलहाल के लिए हाउस अरेस्ट रहेंगे. हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि नेताओं की जमानत अर्जी पर तीन सदस्यीय पीठ सोमवार को सुनवाई करेगी. 

नारद रिश्वत मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा तथा तृणमूल के पूर्व सदस्य शोभन चटर्जी उनके घर से गिरफ्तार किया था. पिछले सोमवार को उन्हें पूछताछ के लिए सीबीआई ऑफिस ले जाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई थीं और सीबीआई ऑफिस पहुंच गई थीं. उन्होंने कहा था कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए.

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