मुंबई में एक 21 साल की लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है. लड़की ने सोशल मीडिया फ्रेंड पर नशे की हालत में रेप करने का आरोप लगाया है. दक्षिण मुंबई की वर्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है. लड़की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम (Instagram)पर अपना ‘सबसे दर्दनाक' अनुभव शेयर किया है. उसने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि उस रात क्या हुआ था.
मामला 13 जनवरी का बताया जा रहा है. लड़की के इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक वह आरोपी हेतिक शाह से उसी रात मिली थी. इससे पहले दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर ही बातचीत होती थी.
लड़की लिखती है, "मैं 21 साल की हूं और ये मेरी कहानी है. मैंने हेतिक शाह के साथ नाइट आउट का प्लान बनाया, जिससे मैं इंस्टाग्राम पर मिली थी. हमारे कुछ म्यूच्युअल फ्रेंडस् थे. मैंने नाइट आउट में मस्ती करने का सोचा था, लेकिन ये मेरी जिदंगी की सबसे भयानक रात बन गई. हेतिक शाह और मैं ड्रिंक और पार्टी करने के लिए निकले. शुरुआत जगह ‘A' से हुई. उसके कुछ दोस्तों से मिलने के बाद हम बास्टियन के लिए रवाना हुए. कुछ टकीला शॉट्स के बाद मैं नशे में थी. मैं पार्टी में परेशान और अकेला महसूस करने लगी."
लड़की आगे लिखती है, "हालांकि, उसने मुझे और भी पीने के लिए मजबूर किया. इसके बाद मैं एकदम ‘ब्लैकआउट' हो गई. मुझे इसके बाद का कुछ भी याद नहीं. मुझे शक है कि उसने मुझे ‘नशे की गोली' दे दी थी. मैं फिर होश में आई और देखा कि वह मेरे साथ रेप कर रहा है. मैंने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका. इतना ही नहीं, गुस्से में उसने मुझे तीन बार थप्पड़ भी मारे, जिससे मैं डर गई. हेतिक शाह ने मेरा रेप अपने किसी दोस्त के फ्लैट पर किया. इसके बाद उसके दोस्तों ने मुझे वहां से बाहर निकालने की कोशिश की और मुझे धमकी भी दी."
वह लिखती है, "मैंने अपने चचेरे भाई को मुझे लेने के लिए बुलाया. मैं इतनी आहत थी कि अपने माता-पिता को उस रात के बारे में बताने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी. जब मेरे परिवार को पता चला तो वो सदमे में थे. उनके हिम्मत देने पर ही मैंने इस हफ्ते FIR दर्ज कराई. आरोपी ने अगली सुबह अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी. लेकिन उसकी सुबह की माफी का मेरे लिए कोई मतलब नहीं था और वह फरार हो गया है. वह जानता था कि उसने क्या किया है. 12 दिन बीत चुके हैं और वह भाग गया है.. उसने अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई किया है."
लड़की आगे लिखती है, "हेतिक शाह के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 376 और 323 के तहत केस दर्ज किया गया है."
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