मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को नहीं मिली राहत, 13 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

मामले में विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश तब पारित किया जब राणा को उसकी पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया.

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  • मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत को अदालत ने 13 अगस्त तक बढ़ा दिया है
  • दिल्ली की विशेष अदालत ने तहव्वुर राणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया और हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया
  • तहव्वुर राणा अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी माना जाता है, जो 26/11 हमले का मुख्य षड्यंत्रकारी था
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नई दिल्ली:

मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को एक बार फिर अदालत से राहत नहीं मिली है और अब उसकी न्यायिक हिरासत को 13 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है. बता दें कि इससे पहले 6 जून को हुई सुनवाई में दिल्ली कोर्ट ने तहव्वुर राणा की नयायिक हिरासत को 9 जुलाई तक के लिए बढ़ाया था. 

इसके बाद आज जब मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने एक बार फिर से तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है. मामले में विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश तब पारित किया जब राणा को उसकी पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया.

राणा 26/11 के मुख्य षड्यंत्रकारी अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अप्रैल को उसके भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज करने के बाद उसे भारत लाया गया था.

26 नवंबर, 2008 को, 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने समुद्री मार्ग से भारत की वित्तीय राजधानी में घुसने के बाद, एक रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर समन्वित हमला करके उत्पात मचाया था. लगभग 60 घंटे तक चले इस हमले में 166 लोग मारे गए थे.

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