मुंबई की कोर्ट ने राष्ट्रगान के अपमान मामले में ममता बनर्जी को समन जारी किया

आरोप है कि 1 दिसम्बर 2021 को मुंबई में एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने बैठे बैठे राष्ट्रगान की 2 पंक्तियां गाई और फिर खड़े होकर 2 पंक्ति गाईं. विवेकानंद के मुताबिक ऐसा कर ममता बनर्जी ने जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान किया था.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
बीजेपी नेता ने कोर्ट में अर्जी देकर ममता बनर्जी के खिलाफ राष्ट्रगान की अवमानना का मामला दर्ज करने की मांग की है
मुंबई:

मुंबई की शिवड़ी कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समन जारी कर दो मार्च को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, बीजेपी नेता एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने कोर्ट में अर्जी देकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ राष्ट्रगान की अवमानना करने का मामला दर्ज करने की मांग की है. आरोप है कि 1 दिसम्बर 2021 को मुंबई में एक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने बैठे बैठे राष्ट्रगान की 2 पंक्तियां गाई और फिर खड़े होकर 2 पंक्ति गाईं. विवेकानंद के मुताबिक ऐसा कर ममता बनर्जी ने जानबूझकर राष्ट्रगान का अपमान किया था.

ममता बनर्जी ने राज्‍यपाल धनखड़ को किया ट्विटर ब्‍लॉक, गवर्नर ने शेयर किया वॉट्सऐप मेसेज

उधर, इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बनर्जी मुख्यमंत्री हैं लेकिन मंजूरी की जरूरत नहीं है और आरोपी (बनर्जी) के खिलाफ कार्रवाई के लिए आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वह आधिकारिक ड्यूटी (पिछले वर्ष दिसंबर में मुंबई में हुए कार्यक्रम के दौरान) पर नहीं थीं.

ममता बनर्जी ने 'गैस चैंबर' वाले कमेंट के बाद राज्‍यपाल को ट्विटर पर किया ब्‍लॉक

कोर्ट ने कहा कि शिकायत से प्राप्त प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य, शिकायतकर्ता के सत्यापित बयान, डीवीडी के वीडियो क्लिप और यू-ट्यूब लिंक के वीडियो क्लिप से पता चलता है कि आरोपी (बनर्जी) ने राष्ट्रगान गाया और अचानक रूक गईं और मंच से चली गईं.

गौरतलब है कि पिछले वर्ष मुंबई दौरे पर गईं ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना और राकंपा के नेताओं से मुलाकात की थी. इस दौरान वह एक कार्यक्रम में भी शामिल हुई थीं. 

UP Election 2022 : पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी यूपी चुनाव में सपा के लिए करेंगी प्रचार | पढ़ें

Featured Video Of The Day
Pawan Singh पर अब पत्नी Jyoti Singh का गंभीर आरोप | Khesarilal Yadav | Syed Suhail | #bihar
Topics mentioned in this article