मुंबई अदालत ने राष्ट्रगान अपमान मामले में ममता बनर्जी पर जारी समन पर रोक लगाई

मुंबई (Mumbai) की एक सत्र अदालत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को राष्ट्रगान के अपमान से संबंधित एक मामले में जारी समन पर शुक्रवार को रोक लगा दी.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
मुख्यमंत्री ने निचली अदालत के आदेश को सत्र अदालत में चुनौती दी थी.
मुंबई:

मुंबई (Mumbai) की एक सत्र अदालत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को राष्ट्रगान के अपमान से संबंधित एक मामले में जारी समन पर शुक्रवार को रोक लगा दी. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की मुंबई इकाई के एक पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ममता बनर्जी दिसंबर 2021 में मुंबई की अपनी यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजाए जाने के समय खड़ी नहीं हुई थीं.

'आपने क्या किया था जब...', मंत्री की गिरफ्तारी पर शरद पवार ने ममता बनर्जी से पूछा

शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट अदालत ने इस महीने की शुरुआत में बनर्जी को समन जारी किया था. अदालत ने उन्हें दो मार्च को पेश होने का निर्देश दिया था. मुख्यमंत्री ने निचली अदालत के आदेश को सत्र अदालत में चुनौती दी थी.

ममता बनर्जी ने गुटबाजी के बीच भतीजे अभिषेक बनर्जी का किया समर्थन, नंबर दो की हैसियत बरकरार

यह मामला जब अदालत के समक्ष पहली बार सुनवाई के लिए शुक्रवार को लाया गया तो न्यायाधीश आर. एन. रोकडे ने प्रतिवादी (गुप्ता) को नोटिस जारी किया और समन आदेश पर रोक लगा दी. गुप्ता ने बनर्जी के खिलाफ आरोप लगाया था कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया था.उन्होंने ममता के खिलाफ ‘राष्ट्रीय सम्मान का अपमान रोकथाम अधिनियम' के प्रावधानों के तहत प्रथमिकी दर्ज करने की भी मांग की है.

ममता बनर्जी-भतीजे की कथित दरार के बीच, प्रशांत किशोर से मुलाकात

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Delhi के Ashram में Baba पर छेड़छाड़ के संगीन आरोप, Case दर्ज होने पर हुआ फरार | Top News | BREAKING
Topics mentioned in this article