सुप्रीम कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है.. सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है. अब्बास सजायाफ्ता गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का बेटा है. अब्बास के वकील कपिल सिब्बल ने अब्बास अंसारी पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया. सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्स एक्ट मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा
रखी है.
मऊ सदर से सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी पहले ही फरार चल रहे हैं. अब्बास अंसारी खेल कोटे से लिए गए शस्त्र लाइसेंस पर आर्म्स एक्ट के तहत कई मामलों में फरार है. 25 अगस्त को अदालत ने अब्बास को धारा 82 के तहत फरार घोषित कर दिया था.
मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास पेशे से एक प्रोफेशनल शूटर भी है और वो बाकायदा पंजाब राइफल एसोसिएशन के लिए साल 2012 से शूटिंग करता है. अब्बास मूल रूप से उत्तरप्रदेश का रहने वाला है. लेकिन अब्बास ने अपने क्राइम सिंडिकेट को आगे बढ़ाने के लिए अपने हथियार के लाइसेंस को दिल्ली के एक पते पर तीन साल पहले ट्रांसफर करवा लिया था और इसे अपना स्थायी पता बताया था.