मेरे पास हवाला का पैसा कहां है? : कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के प्रमुख डी के शिवकुमार का दावा

धन शोधन मामले (Money Laundering Case) में अगले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत में पेश होने वाले कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डी के शिवकुमार (DK Shivakumar) ने शुक्रवार को दावा किया कि उनके पास ‘हवाला का कोई पैसा’ नहीं है और अदालत मामले पर फैसला करेगी.

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शिवकुमार को ईडी ने इस मामले में तीन सितंबर, 2019 को गिरफ्तार किया था.
बेंगलुरु:

धन शोधन मामले (Money Laundering Case) में अगले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत में पेश होने वाले कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष डी के शिवकुमार (DK Shivakumar) ने शुक्रवार को दावा किया कि उनके पास ‘हवाला का कोई पैसा' नहीं है और अदालत मामले पर फैसला करेगी. दिल्ली की एक अदालत ने पिछले महीने उन्हें और अन्य को 2018 में उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन मामले में तलब किया था. विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अपने विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा के माध्यम से मामले में शिवकुमार और अन्य के खिलाफ दाखिल आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए कांग्रेस नेता को एक जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया.

शिवकुमार ने यहां संवाददाताओं को बताया, “ईडी ने अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया है. उन्हें छह महीने में ऐसा करना था, लेकिन सालों बाद, उन्होंने अब आरोप-पत्र दाखिल किया है. इसलिए, मुझे 31 जून (एक जुलाई) के लिए सम्मन दिया गया है, मैं जाऊंगा.”आरोप-पत्र में उनसे जुड़ी हवाला की रकम के संदर्भ में रिपोर्ट के बारे में एक सवाल के जवाब में, उन्होंने कहा, “मेरे पास (हवाला की रकम) कहां है? अदालत उन सभी चीजों पर फैसला करेगी.”

शिवकुमार को ईडी ने इस मामले में तीन सितंबर, 2019 को गिरफ्तार किया था और 23 अक्टूबर, 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी. यह मामला आयकर विभाग द्वारा शिवकुमार और अन्य के खिलाफ पिछले साल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में कथित कर चोरी और करोड़ों रुपये के हवाला लेनदेन के आरोप में दायर आरोपपत्र पर आधारित है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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