Money laundering case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh)और उनके बेटे ऋषिकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) शुक्रवार को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता को याचिका की कॉपी केंद्र को देने के निर्देश दिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से तीसरा समन मिलने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए.
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गौरतलब है कि ED ने अनिल देशमुख को समन भेजकर उनको 5 जुलाई को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था. अनिल देशमुख को ईडी की ओर से अब तक तीन समन जारी किए जा चुके हैं, वे पहले दो समन पर ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे. देशमुख ने पत्र लिखकर ईडी को कहा था कि उनकी उम्र 72 साल है और वह कई बीमारियों से ग्रसित हैं. कोरोना के चलते उन्हें और भी ज्यादा ऐहतियात रखनी होती है. उन्होंने ईडी से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बयान दर्ज करने का आग्रह किया था, हालांकि इसे ईडी ने स्वीकार न कर तीसरा समन उनको भेजा जिसमें उनको 5 जुलाई को बुलाया गया था. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश को भी ईडी ने समन भेजकर 6 जुलाई को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था.
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ईडी ने हाल ही में मुंबई और नागपुर में अनिल देशमुख के सहयोगियों के परिसरों पर छापेमारी भी की थी. ईडी ने उनके निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार भी किया है. ये मामला कथित तौर पर मुंबई में करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी और जबरन वसूली से जुड़ा है.मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर आरोप लगाए थे कि अनिल देशमुख ने पुलिस अफसरों को हर महीने 100 करोड़ रुपयए की वसूली का लक्ष्य दिया था. देशमुख पर इसी मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने समन किया है
. अनिल देशमुख ने आरोपों के बाद इस साल अप्रैल में महाराष्ट्र के गृहमंत्री पद में इस्तीफा दे दिया था.