महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत नहीं, 15 नवंबर तक ED हिरासत

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को आज अदालत से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने अनिल देशमुख को ईडी हिरासत 15 नवंबर तक बढ़ा दी है.

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अनिल देशमुख की ईडी कस्टडी बढ़ी (फाइल फोटो)
मुंबई:

मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering) में मुश्किलों का सामना कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को आज अदालत से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने अनिल देशमुख को ईडी हिरासत 15 नवंबर तक बढ़ा दी है. इससे पहले, अनिल देशमुख ने अदालत में जज को एक लिखित पत्र दिया था. जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी ने मुझे 10 दिन से रखा है. इस दौरान 200 से ज्यादा सवाल पूछे गए हैं. मेरे पास बताने को अब कुछ नहीं है, जो ED को चाहिए. इसके लिए ED कस्टडी ना दी जाए. 

कोर्ट के सामने पेश करने से पहले देशमुख को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया. ईडी की दलील थी कि मामले में सचिन वझे की कस्टडी लेने की कोशिश है. दोनों से आमने-सामने पूछताछ करनी है इसलिए अनिल देशमुख की कस्टडी बढ़ाई जाए.

अनिल देशमुख के काउंसिल विक्रम चौधरी ने हिरासत बढ़ाए जाने का विरोध किया था. अनिल देशमुख के काउंसिल विक्रम चौधरी ने कहा कि अगर सचिन वझे की कस्टडी बाद में लेकर आमने सामने किया जा सकता है तो अनिल देशमुख की भी बाद में अदालत की इजाजत से कस्टडी ली जा सकती है. सचिन वझे अभी पुलिस कस्टडी में है कल अगर उनका रिमांड बढ़ जाता है तब क्या?

वहीं, NCP सांसद सुप्रिया सुले सेशंस कॉर्ट में पहुंची थीं. जानकारी के मुताबिक, सुप्रिया सुले और अनिल देशमुख के बीच कोई बात नहीं हुई. कोर्ट रूम के बाहर सिर्फ दोंनो ने एक दूसरे को देखा और हाथ जोड़कर नमस्कार किया.

वीडियो: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा गया

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