मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पत्नी-बेटी को मेंटेनेंस के लिए हर महीने देने होंगे 4 लाख रुपये

मोहम्मद शमी को पिछले 7 साल से 4 लाख रुपया महीना जोड़कर देना होगा. निचली अदालत को 6 माह में केस का डिस्पोजल करने के आदेश दिए गए हैं. 

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

कोलकाता हाईकोर्ट से क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने 4 लाख रुपये महीना मेंटीनेंस खर्च पत्नी हसीन जहां और बेटी को देने का दिया आदेश है. पत्नी हसीन जहां को 1 लाख 50 हजार प्रति माह और बेटी को 2 लाख 50 हजार प्रति माह खर्चा देने होंगे.

कोर्ट के आदेश के मुताबिक मोहम्मद शमी को पिछले 7 साल से 4 लाख रुपया महीना जोड़कर देना होगा. निचली अदालत को 6 माह में केस का डिस्पोजल करने के आदेश दिए गए हैं.

मोहम्मद शमी ने कुछ दिन पहले ही खुलासा किया था कि वह अपने बेटी आयरा को बहुत मिस करते हैं और कभी-कभार ही उससे बात करते हैं. क्रिकेटर ने खुलासा किया कि हसीन जहां आयरा को अक्सर उससे बात करने की अनुमति नहीं देती, साथ ही यह भी कहा कि उसे आयरा से व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि वह और उसकी पत्नी के बीच बातचीत नहीं होती. बता दें कि शमी ने 2014 में हसीन जहां से शादी की थी, जबकि आयरा का जन्म 2015 में हुआ था.

2 साल पहले मोहम्मद शमी की वाइफ हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था. कोलकाता उच्च न्यायालय ने स्थानीय अदालत द्वारा जारी शमी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है थी, जिसके बाद क्रिकेटर की वाइफ ने यह कदम उठाया था. 

Featured Video Of The Day
Sucherita Kukreti | UP Politics: Maulana Rashidi के एंकर ने आंकड़े कर दिए दुरुस्त? | CM Yogi
Topics mentioned in this article