'जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच में जाएं..' जल्द सुनवाई की मांग पर CJI एनवी रमना ने मोहम्मद जुबैर की वकील से कहा

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज  6 FIR को रद्द करने की मांग करते हुए मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जुबैर के उनके खिलाफ जांच के लिए गठित SIT की संवैधानिकता को भी चुनौती दी है.

विज्ञापन
Read Time: 9 mins
जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने CJI से कहा था कि मामले की आज ही सुनवाई की जाए.
नई दिल्ली:

ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की FIR को रद्द करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की गई है. इस पर CJI जस्टिस एन वी रमना ने जुबैर की वकील से कहा कि वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में मेंशन करें, जहां पहले से ही मामले की सुनवाई हो रही है. जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने CJI से कहा था कि मामले की आज ही सुनवाई की जाए.

उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज  6 FIR को रद्द करने की मांग करते हुए मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जुबैर के उनके खिलाफ जांच के लिए गठित SIT की संवैधानिकता को भी चुनौती दी है. जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सीतापुर, लखीमपुर और हाथरस में कुल छह FIR दर्ज हैं.

जुबैर ने अपनी याचिका में इन एफआईआर की तफ्तीश के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी के गठन का भी विरोध किया है.  यूपी सरकार ने हाल ही में यूपी पुलिस के महानिरीक्षक यानी आईजी की अगुआई में एसआईटी गठित करने का ऐलान किया है.

जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से सीतापुर मामले में अंतरिम जमानत मिल चुकी है जबकि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मामले में जमानत दी थी. 

Advertisement
Featured Video Of The Day
500 Rs Currency Notes को 2026 में RBI और Government कर देगी बंद? सरकार ने क्या कहा? | Demonetisation