मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने 2 और दिन के लिए CBI रिमांड पर भेजा, जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई

अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia) ने सीबीआई के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर अदालत ने उनसे कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय जाना चाहिए था, जिसके बाद सिसोदिया ने अपना आवेदन वापस ले लिया.

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दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए भारी सुरक्षा में सीबीआई कोर्ट पहुंचे.

नई दिल्ली:

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को सीबीआई कोर्ट ने फिर से दो दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है. विशेष सीबीआई कोर्ट एमके नागपाल की कोर्ट में मनीष सिसोदिया की तरफ से वरिष्ठ वकील दयनकृष्णन और सिद्धार्थ अग्रवाल कोर्ट में पेश हुए. सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की फिर से 3 दिन की रिमांड मांगी थी. सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. अब जमानत पर अगली सुनवाई 10 मार्च को 2 बजे सुनवाई होगी.

एक दवा के चक्कर में हमारा एक दिन खराब हुआ...
सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि गवाहों के सामने सिसोदिया को बिठाकर पूछताछ करनी है. कुछ दिल्ली सरकार के अफसरों के साथ बिठाकर पूछताछ की गई है. साजिश की जांच करनी है. कुछ डिजिटल एविडेंस हैं, उन्हें रखकर पूछताछ करनी है. जज ने सीबीआई से केस डायरी मांगी और पूछा कितने घंटे पूछताछ की है? सीबीआई ने कहा कि एक दवा के चक्कर में हमारा एक दिन खराब हुआ. सिसोदिया ने उस दवा की मांग की थी.

रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ होती है
सिसोदिया के वकील ने कहा की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं ऐसा कहकर रिमांड देने का ग्राउंड नहीं हो सकता. सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि पूरे पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है. उसे कोर्ट में दिखा नहीं सकते. सीबीआई ने कोर्ट में जानकारी दी कि रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ होती है. एक दिन पूरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया. सीबीआई ने कहा कि कुछ दस्तावेज मिसिंग है, जिनको बरामद करना है.

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जब तक वो जुर्म कबूल न कर लें, क्या तब तक कस्टडी चाहिए?
मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि जब तक वो जुर्म कबूल न कर लें, क्या तब तक उन्हें कस्टडी चाहिए? सिसोदिया के वकील ने कहा कि कई महीनों तक गिरफ्तार नहीं किया, अब अचानक गिरफ्तार किया और रिमांड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. अब कहां से सारी चीज़ें अचानक से मिलने लगीं. हमने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चैलेंज किया है. इस पर जज ने कहा कि क्या आपने रिमांड को भी चैलेंज किया है? कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि रिमांड का आदेश गलत है तो उसको हाई कोर्ट में चुनौती दीजिए.

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आप सिसोदिया का किससे आमना-सामने कराना चाहते हैं?
सिसोदिया के वकील ने कहा कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य बेहद खराब है, बीते 20 साल से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं. सिसोदिया कहीं भाग नहीं रहे हैं. पहले वाले ग्राउंड के आधार पर अब फिर CBI तीन दिन रिमांड बढ़ाने की मांग कर रही है. सीबीआई कह रही है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे. जवाब नहीं दे रहे हैं. पहले जैसे समान ग्राउंड के आधार पर CBI रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती. सीबीआई की रिमांड कॉपी में कुछ ठोस नहीं है. वही पुराने आरोप हैं. कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आप मनीष सिसोदिया का किससे आमना-सामने कराना चाहते हैं? सीबीआई ने कहा कि हम कोर्ट में नहीं बता सकते हैं. सिसोदिया के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां नही आ सकते..लेकिन आप अन्य कानूनी समाधान ले सकते हैं. मनीष सिसोदिया को रिहा किया जाए. होली के बाद 9 मार्च को मनीष सिसोदिया दुबारा जांच में शामिल हो जाएंगे. इस पर सीबीआई ने कहा की सिसोदिया की बेल याचिका पर जवाब देने के लिए उनको 15 दिन का टाइम चाहिए. इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया. थोड़ी देर बाद मनीष सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट ने फिर से दो दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेज दिया. 

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यह है मामला
दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता फिलहाल सीबीआई हिरासत में हैं. इसी मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए आवेदन किया है. पूर्व उपमुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक शराब नीति तैयार करने में भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे हैं. इस शराब नीति को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश देने के बाद रद्द कर दिया गया था.

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51 वर्षीय मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार शाम को 2021-22 के लिए रद्द की गई शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था. वहीं दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में हैं. उन्होंने मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया.

अपनी गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिसोदिया ने सीबीआई के कदम को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी. इस पर अदालत ने उनसे कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय जाना चाहिए था, जिसके बाद सिसोदिया ने अपना आवेदन वापस ले लिया और कहा कि वह निचली अदालत में जाएंगे.

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