"मामले को लंबा खींचने की कोशिश...": सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई में बोले सिंघवी

मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में ज़मानत की मांग की है. इससे पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट उनकी ज़मानत याचिका को खारिज कर चुका है.

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नई दिल्‍ली:

दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की ज़मानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जस्टिस केबी विश्वनाथन की बेंच सुनवाई कर रही है. मनीष सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में ज़मानत की मांग की है. इससे पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट उनकी ज़मानत याचिका को खारिज कर चुका है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में जांच एजेंसी ट्रायल में देरी कर रही है. यह तो इस मामले को लंबा खींचने की कोशिश है.

वकील सिंघवी ने कहा, "आम आदमी पार्टी को अपराध से कोई लाभ नहीं हुआ है. ईडी ने 162 गवाहों का हवाला दिया है और 25000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल किए हैं. यह अक्टूबर में हुआ था. अब आंकड़े दिलचस्प होंगे. जुलाई 2024 में 40 लोगों को आरोपी बनाया गया. सीबीआई ने 294 गवाहों का हवाला दिया और 31000 पन्नों के दस्तावेज दाखिल किए. ईडी ने दस्तावेजों को अप्रमाणित दस्तावेजों में डालकर उन्हें छुपाया है..."

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