इंडिगो फ्लाइट में पैसेंजर ने खोला इमरजेंसी गेट का एग्जिट कवर, दहशत में आए यात्री : रिपोर्ट

इंडियन एयरलाइंस के उड़ान सुरक्षा के पूर्व निदेशक एसएस पनेसर ने कहा, "अगर कवर हटा दिया जाता है तो हैंडल खुला रहता है और यह किसी भी कारण से हवा में खुल सकता है और यह विमान के लिए खतरनाक है."

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एक एयरलाइन के क्रू सदस्य ने बताया कि इमरजेंसी एग्जिट कवर गलती से भी नहीं खुल सकता है. (प्रतीकात्‍मक)
नई दिल्ली :

हैदराबाद से 8 जुलाई को दिल्‍ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में सवार एक 40 साल के यात्री फुरकान हुसैन ने कथित तौर पर उड़ान भरने के दौरान विमान का इमरजेंसी एग्जिट गेट का कवर खोल दिया. दिल्‍ली एयरपोर्ट के सूत्रों ने यह जानकारी दी है. यह घटना फ्लाइट 6E 5605 की उड़ान के दौरान हुई. आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया. आरोपी शख्‍स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. सूत्रों ने बताया कि यात्री के अनियंत्रित व्यवहार के चलते विमान में सवार अन्य यात्रियों और चालक दल में दहशत फैल गई. 

यात्री सीट 18ए पर बैठा था, जो इमरजेंसी एग्जिट डोर के करीब था. उन्होंने बताया कि घटना के बाद इमरजेंसी एग्जिट के कवर को तुरंत ठीक किया गया और यात्री को विमान में दूसरी सीट पर स्थानांतरित किया गया. 

सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, इमरजेंसी एग्जिट डोर के हैंडल पर एक कवर होता है, जो उसे केबिन के दबाव या फिर किसी अन्य आकस्मिक कारण से खुलने से बचाता है. 

इंडियन एयरलाइंस के उड़ान सुरक्षा के पूर्व निदेशक एसएस पनेसर ने कहा, "अगर कवर हटा दिया जाता है तो हैंडल खुला रहता है और यह किसी भी कारण से हवा में खुल सकता है और यह विमान के लिए खतरनाक है."

एक एयरलाइन के क्रू सदस्य ने बताया कि इमरजेंसी एग्जिट कवर ऐसा है कि यह गलती से भी नहीं खुल सकता है.

चालक दल के एक सदस्य ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "आपको इसे बाहर निकालना होगा और इसके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है. केवल शरारत के कारण ही कोई ऐसा कर सकता है."

उन्‍होंने कहा, "जिन यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट के पास सीटें दी जाती हैं, उन्‍हें साफ तौर पर कहा जाता है कि उन्हें कवर या हैंडल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. यदि कोई यात्री ऐसा करता है तो यह स्पष्टत: शरारत के कारण है. यह अनियंत्रित व्यवहार की परिभाषा में आता है क्योंकि यह विमान को खतरे में डाल देता है." 

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सूत्रों ने बताया कि एयरलाइन की शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

उन्होंने कहा कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 336 लगाई है, जो दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने से संबंधित है.  साथ ही चालक दल द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने से इनकार करने पर विमान नियमों की धारा 22 भी लगाई गई है. 

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